बांका: बिहार विधानसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग का प्रयास है कि अधिक से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें. यही कारण है कि वोटरों की सुविधा के लिए निर्वाचन आयोग ने वैकल्पिक व्यवस्था की है. जिन मतदाताओं के पास फोटो पहचान पत्र नहीं है, उनके लिए 14 विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं. इस विकल्प को अपनाकर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं.
बांका: विधानसभा चुनाव में 14 वैकल्पिक पहचान पत्र से मतदाता कर सकेंगे मतदान
जिले में विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर जिन मतदाताओं के पास फोटो पहचान पत्र नहीं है, वे मतदान के लिए वैकल्पिक दस्तावेजों का सहारा ले सकते हैं. इसके लिए निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए 14 दस्तावेजों के इस्तेमाल को मंजूरी दी है.
मतदान करने के लिए वैकल्पिक दस्तावेज
निर्वाचन आयोग मतदाता पहचान पत्र के अलावा 14 दस्तावेजों के इस्तेमाल कर अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं. मतदाता ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनकम टैक्स पहचान पत्र, पैन कार्ड, दिव्यांग का प्रमाण पत्र, कर्मचारी का फोटो पहचान पत्र, बैंक या डाकघर के माध्यम से जारी फोटोयुक्त पासबुक, स्वतंत्रा सेनानी पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटो युक्त शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन अदायगी आदेश, पूर्व सैनिक की विधवा आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन विधवा पेंशन, स्वास्थ्य योजना का स्मार्ट कार्ड के आधार पर मतदान करने की अनुमति प्रदान की जाएगी.
पहले चरण में 28 अक्टूबर को होना है मतदान
जिले के पांच विधानसभा क्षेत्र में आगामी 28 अक्टूबर को मतदान होना है. निर्वाचन आयोग ने जारी दिशा-निर्देश के अनुसार वोट देने आने वाले मतदाताओं को चिन्हित दस्तावेज पीठासीन पदाधिकारी को दिखाना होगा. चिन्हित दस्तावेजों दस्तावेजों के फोटो स्टेट कॉपी के सहारे वोट देने की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा निर्वाचन आयोग का यह भी निर्देश दिया है कि जाति या धर्म के आधार पर नहीं उम्मीदवारों के गुण दोष के आधार पर मतदान करें.