पटनाःनाबालिग के साथ किये गये रेप मामलें में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव की जमानत याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई (Hearing In Patna High Court On Rajballabh Yadav Bail Plea) पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रखा है. जस्टिस अश्वनी कुमार सिंह तथा जस्टिस हरीश कुमार की खंडपीठ में आरोपी की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई की.
पढ़ें-बिहार के वो 'लॉ मेकर्स' जिनके अपराध से भर गई FIR बुक
निचली अदालत ने दिया था दोषी करारः पूर्व विधायक की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील संजीव सहगल ने बहस करते हुए कोर्ट को बताया कि रेप की घटना के कई दिन बाद प्राथमिकी दर्ज की गई. उनका कहना था कि एक साजिश के तहत विधायक को इस केस में अभियुक्त बनाया गया. वहीं जमानत अर्जी का विरोध करते हुए स्पेशल पीपी श्यामेश्वर दयाल ने कोर्ट को बताया कि निचली अदालत ने सभी पहलू पर विचार कर अभियुक्त को दोषी करार दिया है. उनका कहना था कि मेडिकल में रेप की पुष्टि हुई है. कई गवाह ने भी घटना के पक्ष में गवाही दी है. कोर्ट ने सभी पक्षों की ओर से पेश दलील को सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है.