डोडा एवं पोस्ता खरीद-बिक्री करने वाले दो आरोपियों को 10-10 साल की सजा, 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया
Published : May 30, 2024, 4:01 PM IST
चाईबासा: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अवैध मादक पदार्थ (डोडा और पोस्ता) की खरीद-बिक्री और अवैध दस्तावेज के आरोप में आरोपी गणेश चंद्र साहू और मानस प्रधान को एनडीपीएस एक्ट के तहत 10 साल की सजा सुनाई. वहीं, 1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. बता दें कि 30 मार्च 2022 को इन दोनों के खिलाफ बंदगांव थाने में अवैध मादक मामले में केस दर्ज किया गया था. इस बीच चक्रधरपुर से एक पिकअप गाड़ी आ रही थी, तभी संदेह होने पर पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली, जिसमें अवैध मादक पदार्थ से भरा बोरा मिला.