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कोर्ट ने सुनाई किन्नर की हत्या करने वाले तीन साथियों को आजीवन कारावास की सजा

उन्नाव न्यायालय.
उन्नाव न्यायालय. (Photo Credit-Etv Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 31, 2024, 9:13 PM IST

उन्नाव : सफीपुर कोतवाली क्षेत्र में किन्नर की हत्या के मामले में उन्नाव की विशेष न्यायाधीश अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या चार की न्यायाधीश शिप्रा आर्य ने तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 33 हजार का जुर्माना भी लगाया है. अभियोजन पक्ष के वकील मनोज कुमार पांडे के अनुसार 30 जुलाई 2022 को सोनू किन्नर ने सफीपुर कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया गया था कि उसके साथी किन्नर मुस्कान की हत्या कर लूटपाट की गई है. पुलिस जांच में निकला कि मुस्कान के सिर में गोली मारी गई और अलमारी में रखे जेवरात लूट लिए थे.

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