दिल्ली

delhi

ETV Bharat / technology

चीनी सिंडिकेट ऋण ऐप घोटालों के माध्यम से भारत को नुकसान पहुंचाते रहेंगे: साइबर विशेषज्ञ - Online Fraud

Chinese loan App Scams : ऑनलाइन लेन-देन का प्रचलन बढ़ने के साथ-साथ इससे जुड़े फ्रॉड भी बढ़ रहे हैं. इसमें बड़ी संख्या में पड़ोसी देश चीन के आपराधिक सिंडिकेट शामिल हैं. पढ़ें पूरी खबर..

Chinese loan App Scams
Chinese loan App Scams

By IANS

Published : Jan 21, 2024, 6:00 PM IST

नई दिल्ली : साइबर सुरक्षा कानून विशेषज्ञ पवन दुग्गल ने चेतावनी दी है कि चीनी आपराधिक सिंडिकेट और डिजिटल ऋण घोटाले को संचालित करने वाले गिरोह 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था को और नुकसान पहुंचाएंगे.

चीनी ऋण ऐप्स के जरिये अवैध गतिविधियों के बढ़ने से देश में बेरोजगार युवाओं और आर्थिक रूप से तनावग्रस्त व्यक्तियों के शोषण के बारे में चिंता बढ़ गई है. जांच से पता चलता है कि इन ऑपरेशनों के पीछे के मास्टरमाइंड मुख्य रूप से चीन में बैठे हैं, जो अपनी अंतरराष्ट्रीय आपराधिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए पड़ोसी देशों में स्थानीय लोगों को रखते हैं. अवैध संचालन में भारतीय अर्थव्यवस्था को लक्षित करने वाले डेटा संग्रह और वित्तीय व्यवधान शामिल हैं.

साइबर सुरक्षा कानून पर अंतरराष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष पवन दुग्गल ने कहा कि चीनी ऋण ऐप्स व्यापक दृष्टिकोण के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रहे हैं. उन्होंने कहा, 'चीन का लक्ष्य अपने पिछले संबंधों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को निशाना बनाना है. परिणामस्वरूप, चीन सक्रिय रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने और इन ऋण ऐप्स के माध्यम से जितना संभव हो उतना डेटा इकट्ठा करने के लिए काम कर रहा है.'

दुग्गल ने यह भी बताया कि ये ऐप उच्च ब्याज दरों पर तत्काल ऋण प्रदान करते हैं, जिससे लोग वित्तीय संकट में पड़ जाते हैं। कई चीनी ऐप्स आईटी अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इसके बाद भी वे भारतीय कानून का पालन नहीं करते हैं.

उन्होंने कहा, 'समर्पित साइबर अपराध अदालतों की जरूरत है, क्योंकि मौजूदा अदालतें आपराधिक मुकदमों से अभिभूत हैं.' उन्होंने आपराधिक उद्देश्यों के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग को संबोधित करने के लिए नए कानूनी ढांचे की आवश्यकता पर भी जोर दिया.

दुग्गल के अनुसार, महामारी ने साइबर अपराध के स्वर्ण युग की शुरुआत को चिह्नित किया है, जिसके कई दशकों तक जारी रहने की उम्मीद है. उनका मानना है कि साइबर अपराध हमारा निरंतर साथी बन गया है, और साइबर सुरक्षा उल्लंघन नया मानदंड है.

उन्होंने कहा, 'दुर्भाग्य से, भारत साइबर अपराध में इस वृद्धि को संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है, खासकर साइबर अपराधी अपनी दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों और चैटजीपीटी जैसे उपकरणों का लाभ उठा रहे हैं.'

साइबर अपराध कानूनों के संबंध में दुग्गल ने तीन महत्वपूर्ण मुद्दे बताए। सबसे पहले, वर्तमान में साइबर अपराध को संबोधित करने के लिए विशेष रूप से कोई समर्पित कानून नहीं है. दूसरे, कुछ साइबर अपराध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आते हैं, लेकिन व्यापक रूप से नहीं. और तीसरा, मौजूदा कानून साइबर अपराधों का प्रभावी ढंग से जवाब देने में अपर्याप्त हैं, जिससे उनसे निपटने में महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पैदा होती हैं.

दुग्गल ने कहा, 'सरकार को देश में उन लोगों से निपटने के लिए कड़े कानून लाने की जरूरत है जो चीनी ऋण ऐप धोखेबाजों से मिले हुए हैं.' पिछले साल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चीनी ऋण ऐप मामले में मर्चेंट आईडी और बैंक खातों में पड़े 106 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए थे.

इसने कर्नाटक साहूकार अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, कर्नाटक अत्यधिक ब्याज वसूलने पर प्रतिबंध अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत साइबर अपराध थाना, बेंगलुरु द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर उन चीन नियंत्रित संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे मोबाइल ऐप के माध्यम से छोटी मात्रा में ऋण लेने वाली जनता से जबरन वसूली और उत्पीड़न में शामिल होने के संबंध में कई लोगों के खिलाफ जांच शुरू की थी.

ईडी की जांच में इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली का पता चला, जिसमें चीनी नागरिकों की ओर से डमी निदेशकों की नियुक्ति करके इन संस्थाओं को शामिल किया गया, कंपनी के कर्मचारियों के केवाईसी दस्तावेज प्राप्त किए और उन्हें ऐसी संस्थाओं के निदेशक के रूप में नियुक्त किया और यहां तक कि उनकी जानकारी या पूर्व सहमति के बिना उनके नाम पर बैंक खाते भी खोले.

ईडी ने कहा था, 'ये संस्थाएं केवाईसी दस्तावेजों में फर्जी पते जमा करके और विभिन्न पेशेवरों और अन्य व्यक्तियों से सहायता लेकर आपराधिक गतिविधियों में शामिल थीं. उन्होंने ऋण ऐप्स और अन्य माध्यमों से जनता को तत्काल अल्पकालिक ऋण प्रदान किया और उच्च प्रसंस्करण शुल्क और अत्यधिक दरों का शुल्क लिया. बाद में इन कंपनियों द्वारा ऋण लेने वालों को फोन पर धमकाने और मानसिक यातना देने के साथ-साथ उनके परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों से पैसे मांगने के लिए संपर्क करके जनता से ब्याज और रकम वसूल की गई.'

अधिकारी ने कहा कि ये चीन नियंत्रित संस्थाएं विभिन्न भुगतान गेटवे, रेजरपे, कैशफ्री, पेटीएम, पेयू, ईजीबज और विभिन्न बैंकों में रखे गए बैंक खातों के साथ बनाए गए मर्चेंट आईडी के माध्यम से भारी धन शोधन गतिविधियों में लिप्त हैं और इस तरह उन्होंने अपराध की आय जुटाई है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details