छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में वार्ड परिसीमन प्रक्रिया को चुनौती, राज्य शासन को नोटिस जारी - Chhattisgarh High Court
बिलासपुर हाईकोर्ट ने रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर की याचिका पर सुनवाई की. महापौर की याचिका में वार्डों के परिसीमन के लिए रायपुर नगर निगम और जिला प्रशासन की प्रक्रिया को चुनौती दी गई है. सुनवाई के बाद बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
वार्ड परिसीमन प्रक्रिया को चुनौती (ETV Bharat Chhattisgarh)
बिलासपुर : रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर की याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. याचिका में वार्डों के परिसीमन को चुनौती दी गई है. बिलासपुर हाईकोर्ट में जस्टिस पीपी साहू बेंच की सिंगल बेंच में याचिका पर सुनवाई हुई. बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
वार्ड परिसीमन प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग : रायपुर नगर निगम महापौर एजाज ढेबर ने पूर्व महाधिवक्ता और सीनियर एडवोकेट सतीश चंद्र वर्मा के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है. इस याचिका में वार्डों के परिसीमन के लिए रायपुर नगर निगम और जिला प्रशासन की अपनाई गई प्रक्रिया पर रोक लगाने और पहले की तरह चुनाव कराने की मांग की गई है.
राजनीतिक लाभ के लिए वार्ड परिसीमन कराने का आरोप :याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद सत्ताधारी दल द्वारा राजनीतिक लाभ लेने के लिए परिसीमन किया जा रहा है. वार्ड परिसीमन के बहाने पिछले निकाय चुनाव में जिन वार्डों में भाजपा हार गई थी, उन वार्डों को मजबूत करने का काम किया गया है. इस पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. राज्य शासन ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा, जिस पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने दो सप्ताह बाद अगली सुनवाई का समय तय किया है.
2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन : याचिका में गया कहा गया है कि राज्य शासन ने साल 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया को पूरी करने का निर्देश दिया है. 2014 व 2019 में भी वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रदेश भर के निकायों में किया गया था.