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व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम से होगी चुनाव ड्यूटी में लगी गाड़ियों की मॉनिटरिंग, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दिए कई निर्देश - Monitoring of vehicles in elections

Monitoring of vehicles engaged in elections duty. लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए आयोग लगातार प्रयासरत है. इसे लेकर हर दिन अलग-अलग विभागों से जुड़े लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है. शनिवार को परिवहन विभाग से जुड़े पदाधिकारियों के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए.

Monitoring of vehicles engaged in elections duty
Monitoring of vehicles engaged in elections duty

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Mar 9, 2024, 10:15 PM IST

Updated : Mar 9, 2024, 10:36 PM IST

रांची: मतदान के दिन मतदाताओं को आवागमन में किसी तरह की परेशानी ना हो इसके लिए चुनाव आयोग ने विशेष निर्देश जारी किए हैं. चुनाव आयोग के द्वारा जारी निर्देश के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के द्वारा परिवहन विभाग से जुड़े पदाधिकारी को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि मतदान के दिन आम लोगों को किसी भी प्रकार की आवागमन की असुविधा नहीं होनी चाहिए.

शनिवार को परिवहन जुड़े पदाधिकारी एवं कर्मियों को प्रशिक्षण देते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग का प्रयास है कि मतदान का प्रतिशत झारखंड में अधिकतम हो इसके लिए किसी तरह की परेशानी मतदाताओं को ना हो और वह आसानी से निर्भिक होकर मतदान केंद्र तक जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें.

व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम से होगी मॉनेटरिंग

मतदान के दिन प्रयोग होने वाले वाहनों का प्रबंधन एवं भुगतान चुनाव आयोग के द्वारा तैयार ऐप व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम यानी वीवीएस के जरिए होगा. इसके माध्यम से निर्वाचन हेतु वाहनों का प्रबंधन ना केवल सुगम होगा बल्कि इन वाहनों के उपयोग में भी पारदर्शिता के साथ-साथ वाहन मालिकों, पेट्रोल पंप मालिकों एवं वाहनों के संचालन से संबंधित चालकों एवं क्लीनरों का भुगतान मतदान समाप्ति के दूसरे दिन संभव हो सकेगा.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने पदाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होते ही मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन होना चाहिए. इसके अंतर्गत अनाधिकृत रूप से संचालित मोटर वाहनों पर लगाए गए नेम प्लेटों अथवा वगैर सक्षम प्राधिकार की अनुमति के लगाए गए झंडे बैनर, प्रचार सामग्री, अनाधिकृत रंग-बिरंगे स्टीकर एवं कलर्ड विंडस्क्रीन पाये जाने की स्थिति में पदाधिकारी त्वरित कार्रवाई करना सुनिश्चित करें. इस मामले में किसी भी दोषी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाए यदि जानबूझ कर इस कार्य में शिथिलता बरती जाएगी तो वैसे पदाधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated : Mar 9, 2024, 10:36 PM IST

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