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जरूरत पर UCC कानून में होगा संशोधन, शामिल किए जाएंगे सुझाव- संसदीय कार्यमंत्री - Uttarakhand Uniform Civil Code

Uttarakhand Uniform Civil Code उत्तराखंड के संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो समान नागरिक संहिता कानून में संशोधन किया जाएगा. भविष्य में आने वाले सुझाव भी कानून में शामिल किए जाएंगे.

Premchand Agarwal
प्रेमचंद अग्रवाल

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Feb 7, 2024, 9:08 PM IST

Updated : Feb 7, 2024, 9:22 PM IST

जरूरत पर UCC कानून में होगा संशोधन, शामिल किए जाएंगे सुझाव- संसदीय कार्यमंत्री.

देहरादूनः उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक 2024 को पास करते हुए सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है. 5 फरवरी को आहूत हुई विधानसभा सत्र की कार्यवाही 7 फरवरी तक संचालित हुई. उत्तराखंड समेत देश भर के लिए यह विधानसभा सत्र न केवल बेहद खास रहा, बल्कि ऐतिहासिक भी रहा है. उत्तराखंड, देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सदन से पास किया गया. इस दौरान उत्तराखंड की जनता ही नहीं बल्कि देशभर की जनता की निगाहें विधानसभा सत्र पर टिकी हुई थी.

7 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा सदन की कार्यवाही के दौरान दो प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें मुख्य रूप से यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड विधेयक 2024 को बहुमत के आधार पर पारित किया गया. इसके साथ ही उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी एवं उनके अस्तित्व को राजकीय सेवा में 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण दिए जाने संबंधी विधेयक को भी सर्वसम्मति से पारित किया गया. यही नहीं, सदन के भीतर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर को लेकर उत्तराखंड विधानसभा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद प्रस्ताव भेजने का प्रस्ताव पढ़ा. लिहाजा, पीएम मोदी को धन्यवाद प्रस्ताव भेजने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ.

इस तरह लेगा विधेयक कानूनी रूप: ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि 6 फरवरी का दिन उत्तराखंड के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा. क्योंकि 6 फरवरी को उत्तराखंड में ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है. संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक को पारित कर दिया गया है. इसे कानूनी अमलीजामा पहनाने की दिशा में राजभवन और राष्ट्रपति अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा. इसके बाद यह विधेयक कानूनी रूप ले लेगा. उन्होंने कहा कि इस सदन की कार्यवाही के दौरान राज्य आंदोलनकारी एवं उनके आश्रितों को राजकीय सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण देने संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं. जिसका लाभ आंदोलनकारी को मिलना शुरू हो जाएगा.

जरूरत पर होगा संशोधन: सदन की कार्यवाही के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड में तमाम खामियों को गिनाते हुए विपक्षी दल ने इसे प्रवर समिति को भेजने की बात कही थी. जिसके सवाल पर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि आज यह विधेयक सदन से पारित हो गया है. लिहाजा, भविष्य में जो भी सुझाव आएंगे या फिर कानून में संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी तो जरूरत के हिसाब से संशोधन किया जाएगा. आगामी विधानसभा बजट सत्र के आहूत करने के सवाल पर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि जल्द ही विधानसभा बजट सत्र भी आहूत किया जाएगा.

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Last Updated : Feb 7, 2024, 9:22 PM IST

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