नैनीताल:उत्तरकाशी के भटवाड़ी रोड स्थित मस्जिद विवाद को लेकर दायर याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ती विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने अगली सुनवाई आगामी 5 दिसंबर को तय की है. हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए उत्तरकाशी डीएम और एसपी से कानून व्यवस्था बनाए रखने को कहा है. साथ ही कोर्ट को भी अवगत कराने के आदेश दिए हैं.
आज सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि आगामी 1 दिसंबर को मस्जिद को लेकर महापंचायत होने जा रही है, जिस पर भी रोक लगाई जाए. इस पर राज्य सरकार की कोर्ट को बताया गया है कि एक दिसंबर को होने वाली महापंचायत के लिए प्रशासन ने कोई अनुमति नहीं दी है. वर्तमान में वहां पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरकाशी पुलिस दिन-रात गश्त कर रही है, अभी स्थिति पूरी तरह से सामान्य है.
दरअसल, उत्तरकाशी की अल्पसंख्यक सेवा समिति ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें समिति का कहना है कि बीते 24 सितंबर से कुछ संगठनों ने भटवाड़ी रोड स्थित सुन्नी समुदाय की मस्जिद को अवैध बताया गया. साथ ही उसे ध्वस्त करने की लगातार धमकी दी जा रही है. इस वजह से वहां पर दो समुदायों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है. इसलिए उत्तरकाशी में मस्जिद की सुरक्षा करने के आदेश राज्य सरकार को दिए जाएं.