नैनीतालःउत्तराखंड हाईकोर्ट ने आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान में तमाम गड़बड़ियों की उच्चस्तरीय जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान प्रशासन (एरीज) और वन विभाग को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है. कोर्ट ने 4 हफ्ते का समय दिया है.
मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने नंदप्रयाग चमोली निवासी दयाल सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई की. जिसमें कहा गया है कि आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान की ओर से सड़क बनाने के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को 99 लाख दिए गए. लेकिन घटिया निर्माण किया गया. जनवरी 2023 में सड़क उखड़ गई. जबकि ठेका 18 मई 2022 को दिया गया था. 14 मार्च को एरीज के सिविल वर्क प्रभारी ने खुद सड़क निर्माण को संतोषजनक नहीं मानते हुए भुगतान नहीं करने की संस्तुति की थी.