देहरादून: उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारी संगठनों पर रोक लगाने का सिलसिला जारी है. इस कड़ी में शासन ने कुछ निगमों में अगले 6 महीने तक हड़ताल पर रोक के आदेश जारी किये हैं. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पेयजल संस्थान और निर्माण निगम के साथ ही जल संस्थान के विभिन्न कर्मचारियों पर यह आदेश लागू होगा.
शासन ने चुनाव से पहले कर्मचारी संगठनों पर कसा शिकंजा, इन निगमों में हड़ताल पर लगाई रोक - Ban on strike in Uttarakhand
Uttarakhand Employees Organization लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शासन ने कुछ निगमों में अगले छह महीने तक हड़ताल पर रोक लगा दी है. शासन ने जिसके आदेश जारी भी कर दिए हैं. कर्मचारियों की हड़ताल की संभावना को देखते हुए शासन ने ये फैसला लिया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : Feb 25, 2024, 11:20 AM IST
लोकसभा चुनाव से पहले विभिन्न कर्मचारी संगठनों के अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की संभावना को देखते हुए राज्य सरकार विभिन्न विभागों में हड़ताल पर रोक के आदेश कर रही है. इस बार पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पेयजल संस्थान विकास और निर्माण निगम के साथ ही उत्तराखंड जल संस्थान के सभी कर्मचारियों पर यह आदेश लागू रहेगा. इन निगमों में प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारी के लिए हड़ताल निषिद्ध की गई है.जानकारी के अनुसार राज्य के इन निगमों में कर्मचारी संगठन अपनी विभिन मांग राज्य सरकार के सामने रखते रहे हैं और ऐसे में कर्मचारी संगठनों द्वारा हड़ताल की भी संभावना बनी रहती है.
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लिहाजा सरकार ने विभिन्न संभावनाओं को देखते हुए पहले ही हड़ताल पर रोक के आदेश दिए हैं. सरकार ने अगले 6 महीने के लिए हड़ताल पर रॉक के आदेश जारी किए हैं यानी अब कोई भी संगठन अगले 6 महीने तक हड़ताल की कॉल नहीं कर पाएगा. ऐसा करने वाले कर्मचारी संगठनों पर रासुका भी लगाई जा सकती है. उत्तराखंड सरकार इससे पहले ऊर्जा विभाग समेत तमाम दूसरे विभागों के लिए भी इसी तरह का आदेश जारी कर चुकी है. क्योंकि देशभर की तरह उत्तराखंड में भी लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, लिहाजा किसी भी तरह की संभावना को देखते हुए सरकार द्वारा ये कदम उठाए जा रहे हैं.