जयपुर.केंद्र की मोदी सरकार ने 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम विधेयक पेश किया था, जो दोनों सदनों में पारित भी हो गया था, इस बीच इसके बढ़ते विरोध के कारण सरकार ने इसे लागू नहीं किया था. अब आम चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में कुछ जरूरी सुधार करके इसे लागू कर दिया है. ऐसे में अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का रास्ता साफ हो गया, बशर्ते वो 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए हो. आखिर इनको नागरिकता कैसे मिलेगी, क्या है इस अधिनियम से जुड़े नियम, किन डॉक्युमेंट्स के जरिए इसके लिए आवेदन किया जा सकता है, जानिए इस रिपोर्ट में...
कौन आवेदन कर सकता है ?
तीन पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले गैर मुस्लिम यानी हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी धर्म के लोग जो धार्मिक आधार पर यातना झेलकर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हो, वो ही CAA के तहत आवेदन कर सकता है.
कैसे करें आवेदन ?
सीएए के तहत पात्र व्यक्ति नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6बी के तहत आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन वेब-साइट - https://indiancitizenshiponline.nic.in और मोबाइल एप CAA-2019 पर जाकर फॉर्म भरा जा सकता है. आवेदक को नामित अधिकारी के जरीए अधिकार प्राप्त समिति को ऑनलाइन आवेदन जमा कराना होगा.
किन डॉक्युमेंट्स की पड़ेगी जरूरत ?
CAA के तहत शेडयूल - 1A में 9 प्रकार के दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी. शेड्यूल-18 के तहत 20 प्रकार के और शेडयूल IC के तहत एफिडेविडेट जमा कराना होगा. अपने मूल देश का पासपोर्ट, परमिट, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल का कोई सर्टिफिकेट, आपका लाइसेंस, आपकी किसी प्रॉपर्टी से संबंधित दस्तावेज, भारत का वीजा सहित कई तरह की जानकारियां फॉर्म में भरनी पड़ेगी.
कुछ दस्तावेज नहीं है तो ?
तो घबराएं नहीं ! अगर आपके पास कोई डॉक्युमेंट कम है तो उसका कारण बताएं. कुछ भी दस्तावेज नहीं है, तो भी आवेदन किया जा सकता है, बशर्ते कारण उचित हो.