जयपुर.जयपुर मेट्रो-प्रथम की महिला उत्पीड़न मामलों की विशेष कोर्ट ने रिश्ते में लगने वाली विवाहित बहन के साथ दुष्कर्म व हत्या कर उसकी लाश खेत में छिपाने के अभियुक्त ममेरे भाई को जिंदा रहने तक कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 90 हजार रुपए जुर्माना लगाया है.
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने रिश्ते में लगने वाली अपनी बहन के साथ अवैध संबंध रखे और उसके शादी के लिए दबाव डालने पर हत्या कर दी. ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता. मामले के अनुसार, मृतका के पिता ने 20 दिसंबर 2021 को लवाण थाना, दौसा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी विवाहित बेटी सोने व चांदी के जेवर और कपड़े लेकर मध्य रात्रि को किसी अनजान व्यक्ति के साथ चली गई है. पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई शुरू की. इस दौरान बस्सी के सियाराम गांव के एक खेत में किसी महिला की लाश दबी होने की सूचना मिली.