जींद : अगर कोई किसान अपने खेतों में धान अवशेष में आग लगाता है तो उसके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई तो की ही जाएगी, साथ ही उसकी भूमि के किल्ला नंबर को पटवारी रिकार्ड लाल स्याही से चिन्हित करेगा. जिससे कृषि विभाग की ओर से किसान कल्याण के लिए चलाई गई स्कीम का लाभ वो किसान नहीं उठा पाएगा.
वहीं, सीआरएस योजना में ऑनलाइन पंजीकरण करने पर किसान को एक हजार रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन के रूप में अनुदान दिया जाएगा. फसल अवशेष प्रबंधन अभियान के तहत शुक्रवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में सफीदों उपमंडल के सरपंच, नंबरदार, ग्राम सचिव और पटवारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया. इस अवसर पर सफीदों खंड के बीडीपीओ नरेश कुमार व कृषि विभाग के अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे.
किसान के खेत की जमीन खराब हो रही :बैठक में सफीदों के नायब तहसीलदार विकास कुमार ने उपस्थित जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को कहा कि फसली अवशेषों को आग लगाने से किसान के खेत की जमीन खराब हो रही है. इससे न केवल जमीन में रहने वाले मित्र कीट खत्म हो जाते हैं, बल्कि आसपास के क्षेत्र की हवा में घुलने वाला धुआं व्यक्ति की शारीरिक बीमारियों का कारण भी बनता जा रहा है.
फसल अवशेष पूरी तरह भूमि में मिल जाते हैं :उन्होंने बताया कि आधुनिक कृषि यंत्रों की मदद से किसान न केवल धान की फसल के अवशेषों का प्रबंधन कर सकता है बल्कि अपनी गेहूं की फसल बिजाई के समय होने वाले खर्चें को भी कम कर सकता है. उन्होंने कहा कि किसान सुपर सीडर की मदद से फसल अवशेषों के प्रबंधन के साथ-साथ गेहूं की बुवाई कर सकता है. इसकी मदद से फसल अवशेष पूरी तरह भूमि में मिल जाते हैं. जिससे फसल की उर्वरा शक्ति में भी इजाफा होता है.