नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले के आरोपी और सांसद इंजीनियर रशीद ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आगामी संसद सत्र में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए एनआईए को नोटिस जारी किया है. जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने अंतरिम जमानत याचिका पर 4 फरवरी को सुनवाई करने का आदेश दिया.
आज सुनवाई के दौरान इंजीनियर रशीद की ओर से पेश वकील ने कहा कि जब तक नियमित जमानत याचिका पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक उसे संसद सत्र में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए. उनकी नियामित ज़मानत याचिका पांच महीने से लंबित है. इंजीनियर रशीद को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत भी मिली थी. उन्होंने कहा कि रशीद चुने हुए सांसद हैं, और उनके भागने का कोई खतरा नहीं है.
NIA का अंतरिम जमानत विरूध: सुनवाई के दौरान एनआईए ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि भले ही इंजीनियर रशीद सांसद है, लेकिन सिर्फ सांसद होने के नाते उनको संसद सत्र में शामिल होने का अधिकार नहीं मिल जाता है. रशीद इंजीनियर ने 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक संसद के सत्र में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है. इससे पहले हाईकोर्ट ने 23 जनवरी को इंजीनियर रशीद की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए एनआइए को नोटिस जारी किया था.
संसद के सत्र में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग: इंजीनियर रशीद ने नियमित याचिका दायर कर पटियाला हाउस कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था. याचिका में हाईकोर्ट से मांग की गई है कि उसकी जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की जाए. बता दें कि 24 दिसंबर 2024 को पटियाला हाउस कोर्ट ने इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था. उसके पहले इंजीनियर रशीद ने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर कर संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी.