बिहार

bihar

ETV Bharat / state

बिहार में तांती-ततवा जाति फिर से EBC में शामिल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने जारी की अधिसूचना - Bihar Tanti Caste - BIHAR TANTI CASTE

Tanti Tatwa Caste Included In EBC: एक ओर जहां बिहार में आरक्षण पर सियासत जारी है, वहीं आरक्षण पर कोर्ट का नया आदेश भी सामने आ रहा है. पिछले दिनों बिहार सरकार ने तांती-ततवा जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया था लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्थिति बदल गई है. पढ़ें पूरी खबर..

Bihar Tanti Caste
तांती ततवा जाति ईबीसी में शामिल (ETV Bharat)

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Aug 13, 2024, 8:47 AM IST

Updated : Aug 13, 2024, 8:53 AM IST

पटना:सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार में तांती-ततवाको अति पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लिया गया है. दरअसल, बिहार में लंबे समय से तांती और ततवा जाति अति पिछड़ा वर्ग में शामिल थी. इन्हें अनुसूचित जाति में शामिल करने की वकालत चल रही थी. राज्य सरकार ने दोनों जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का फैसला भी ले लिया था. इससे जुड़े प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेज दिया था. जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया और अब सर्वोच्च अदालत ने उस फैसले को पलट दिया.

बिहार सरकार ने जारी की अधिसूचना (ETV Bharat)

तांती ततवा जाति ईबीसी में शामिल:आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है. बिहार के अंदर तांती के साथ ततवा जाति को फिर से अति पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लिया गया है. बदली हुई परिस्थितियों में अब तांती और ततवा जाति के वैसे लोग, जिनकी नियुक्ति अनुसूचित जाति के कोटे से हुई थी, वह अति पिछड़ा वर्ग कोटे में समायोजित होंगे. समायोजन की कार्यवाही संबंधित नियुक्ति प्राधिकार के स्तर पर होगी.

बिहार सरकार ने जारी की अधिसूचना:असल में राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति-जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण अधिनियम 1991 में संशोधन कर तांती-ततवा जाति को अति पिछड़ा वर्ग से अनुसूचित जाति की सूची में समावेशित कर लिया था और इसका लाभ भी दोनों जाति को मिल रहा था. अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है. अधिसूचना के मुताबिक तांती और ततवा जाति को फिर से अति पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लिया गया है. आपको बताएं कि आशीष रजक इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गए थे.

ये भी पढ़ें:इस शरारत के लिए बिहार सरकार को माफ नहीं किया जा सकता, SC की सख्त टिप्पणी, जानें मामला - Supreme Court

Last Updated : Aug 13, 2024, 8:53 AM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details