चंडीगढ़: नगर निगम चंडीगढ़ में मेयर चुनाव 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले में आदेश दिया कि चंडीगढ़ नगर निगम के लिए मेयर का चुनाव हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में होगा. ये आदेश चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर कुलदीप कुमार की ओर से गुरुवार को दायर की गयी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद जारी किया.
3 मुद्दे पर हाईकोर्ट गये थे मेयरःबता दें कि चंडीगढ़ के मौजूदा मेयर कुलदीप कुमार ने अधिसूचना जारी होने के बाद हाईकोर्ट में तीन मुद्दों को आधार बनाकर याचिका डाला था. याचिका में कहा गया कि 2024 में मेयर चुनाव के दौरान हुई धांधली को देखते हुए वे कुछ मुद्दों को लेकर चिंतित हैं. कुलदीप कुमार ने हाईकोर्ट में मेयर चुनाव के दौरान सीसीटीवी कैमरे के तहत रिकॉर्डिंग करने का मुद्दा उठाया, दूसरा मुद्दा गुप्त चुनाव यानी बैलेट पेपर से होने वाली वोटिंग की जगह हाथ खड़े करके वोट करने का अधिकार देना और तीसरा मेयर के कार्यकाल को पूरा होने देने के बाद चुनाव कराने का था.
हाईकोर्ट के आदेश पर 24 जनवरी का चुनावी कार्यक्रम रद्दःचंडीगढ़ के मौजूदा मेयर कुलदीप कुमार द्वारा हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ में महापौर, वरिष्ठ उप महापौर और उप महापौर के लिए 24 जनवरी को होने वाले चुनाव कार्यक्रम को रद्द कर दिया.
29 जनवरी के बाद होगा मेयर का चुनावः हाईकोर्ट के जज सुरेश्वर ठाकुर और जज विकास सूरी की बेंच ने आदेश दिया कि चुनाव 29 जनवरी के बाद ही कराए जाएं, क्योंकि वर्तमान महापौर कुलदीप कुमार का कार्यकाल उस तिथि तक जारी है. कुलदीप कुमार की ओर से वरिष्ठ वकील गुरमिंदर सिंह द्वारा दायर रिट याचिका के जवाब में जारी किया गया. न्यायालय ने इस तर्क में योग्यता पाई कि मौजूदा महापौर का कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव कराना कानूनी रूप से गलत है. इस कारण 29 जनवरी तक महापौर का कार्यकाल बढ़ाया गया.