पंचकूला: हरियाणा के सभी निजी और सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा में दाखिला लेने के लिए बच्चे की आयु 6 वर्ष होना अनिवार्य है. हरियाणा सरकार ने पहली कक्षा में दाखिले के लिए आयु सीमा साढ़े 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी है. जबकि सरकार ने पहली कक्षा में दाखिला साढ़े 5 वर्ष की आयु संबंधी फैसला भी बीते वर्ष ही किया था, लेकिन अब 6 वर्ष की आयु के इस नए फैसले का कारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को बताया गया है. शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए इसे लागू कर दिया गया है.
ऐसे पूरा एक वर्ष बढ़ाई गई आयु: स्कूल शिक्षा निदेशालय द्वारा आयु संबंधी इस फैसले का आदेश जारी कर दिया गया है. हरियाणा में पहले कक्षा पहली में बच्चे को 5 वर्ष की आयु में दाखिला दिया जाता था. लेकिन शैक्षणिक सत्र 2024-25 में प्रदेश सरकार ने दाखिले की आयु साढ़े 5 वर्ष तय की थी. अब आयु सीमा को पुनः 6 महीने बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया है. स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इस संबंधी आदेश सभी जिलों शिक्षा अधिकारियों, प्रधानाचार्यों और स्कूल प्रभारियों को जारी किए हैं.
इन बच्चों को आयु सीमा में 6 महीने की छूट: स्कूल शिक्षा निदेशालय के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2025-26 में 1 अप्रैल 2025 को जिन बच्चों की आयु 6 वर्ष पूरी होगी, वे ही पहली कक्षा में दाखिला ले सकेंगे. वहीं शैक्षणिक सत्र, 1 अप्रैल 2025 को जिन बच्चों की आयु 6 वर्ष नहीं होगी, उन्हें प्रवेश की विस्तारित अवधि की छूट प्रदान की जाएगी, जिसकी सीमा छह महीने होगी. शिक्षा का अधिकार अधिनियम की अनुपालन में बनाए गए हरियाणा राज्य के नियमों में नियम 10 के तहत 6 महीने की छूट मिलेगी.
पहले पढ़ रहे छात्रों का कम उम्र में भी दाखिला: स्कूल शिक्षा निदेशालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि जो बच्चे 1 अप्रैल 2025 को पहली कक्षा में स्तरोन्नत होने वाले हैं, उनका दाखिला नहीं रोका जाए. उन्हें 6 वर्ष की अनिवार्य आयु सीमा पूरी नहीं होने पर भी पहली कक्षा में शिक्षा दी जाए, यानी उन्हें एक साल के लिए पीछे न किया जाए.
इसे भी पढ़ें : हरियाणा में 6 जिले के डीईओ को इस वजह से कारण बताओ नोटिस, 2 दिन में देना होगा जवाब
इसे भी पढ़ें : हरियाणा के 4821 स्कूलों की सफाई के लिए 3.85 करोड़ का बजट जारी, हर स्कूल के लिए 8 हजार रुपए आवंटित