सिरमौर: जिला सिरमौर के पुलिस थाना शिलाई में एक पूर्व पंचायत प्रधान के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है. पुलिस ने ये कार्रवाई प्रदीप सिंह निवासी गांव बश्वा, शिलाई की शिकायत के आधार पर की है. पुलिस को दी शिकायत में प्रदीप सिंह ने बताया कि साल 2006 से 2011 तक साधुराम ग्राम पंचायत बेला का प्रधान रहा, जिसने अपने कार्यकाल के दौरान सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया. इसके साथ ही पंचायत के रिकॉर्ड से छेड़छाड़ व कटिंग की है, जबकि मौके पर काम नहीं है.
लाखों की राशि का गड़बड़झाला
शिकायत में कहा गया कि पूर्व प्रधान ने अपने कार्यकाल के दौरान करीब 3,50,000 रुपए पंचायत खाते से चेक द्वारा बैंक से खुद निकाले और उनको अपने खाते में जमा करवाया है, जो कानूनन गलत है. कोई भी प्रधान पंचायत खाते से अपने खाते में या चेक द्वारा अपने लिए रुपए नहीं निकाल सकता है. शिकायत के मुताबिक संबंधित राशि का पंचायत में भी कोई हिसाब नहीं है कि ये पैसा कहां-कहां खर्च हुआ है. प्रदीप सिंह ने इस राशि में गड़बड़झाले के आरोप लगाए गए हैं. यही नहीं आरटीजीएस का रिकॉर्ड भी गुम करवाया गया है, ताकि हेराफेरी का पता न चल सके.
बश्वा निवासी ने पूर्व प्रधान पर लगाए आरोप
शिकायतकर्ता प्रदीप सिंह ने शिकायत में यह भी कहा कि पीपी मस्ट्रोल मनरेगा व जनरल कार्य, जो संबंधित प्रधान द्वारा इशू होते थे, उसमें भी कटिंग, ओवरराइटिंग और एक-एक मस्ट्रोल बिना तारीख का है और न ही कटिंग में इनिशियल है. पूर्व प्रधान ने पंचायत की जो रसीदें दी हैं, वो बिना पते की है और न ही उसमें पिता का नाम है. आरोप है कि संबंधित रसीदें भी फर्जी बनाकर सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया है. यही नहीं आरटीजीएस का रिकॉर्ड गुम होने बाद भी पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई.
पूर्व प्रधान के कार्यकाल में हुए कामों की जांच की मांग