नई दिल्ली:दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट का सेशंस कोर्ट विवेक विहार बेबी केयर सेंटर अग्निकांड मामले में आरोपियों के खिलाफ 20 सितंबर को आरोप तय करने पर विचार करने का आदेश दिया. एडिशनल सेशंस जज निपुण अवस्थी ने ये आदेश दिया. सुनवाई के दौरान इस मामले के दोनों आरोपी डॉक्टर नवीन खीची और डॉ. आकाश कोर्ट में पेश हुए. इसके पहले 2 अगस्त को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए इस मामले पर आगे की सुनवाई के लिए सेशंस जज को रेफर कर दिया था.
दिल्ली पुलिस ने 24 जुलाई को इस मामले में चार्जशीट दाखिल किया था. चार्जशीट में अस्पताल के मालिक डॉक्टर नवीन कीची और डॉक्टर आकाश को आरोपी बनाया गया है. दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304, 308, 34 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 के तहत आरोप लगाया गया है. बता दें, 25 मई को विवेक विहार बेबी केयर सेंटर में आग लग गई थी, जिसमें सात बच्चों की मौत हो गई थी. इस अस्पताल में 12 मासूम भर्ती थे. आग लगने पर पुलिस, दमकल विभाग, अस्पताल, स्टाफ और आम लोगों ने किसी तरह अस्पताल की इमारत के पिछले हिस्से में मौजूद खिड़की के रास्ते सभी 12 बच्चों को निकाला.