नई दिल्ली/गाजियाबाद:गाजियाबाद में धारा 163 लागू की गई है. इसके तहत गाजियाबाद में कई प्रकार की पाबंदी लागू हो गई हैं. दरअसल चौधरी चरण सिंह जयंती, क्रिसमस ईव, क्रिसमस डे, नव वर्ष, धार्मिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और संगठनों द्वारा किए जाने वाले विरोध प्रदर्शन और परीक्षाओं को देखते लगाते हुए गाजियाबाद में धारा 163 लागू कर दी गई है.
धारा 163 को लेकर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वारा आदेश जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के धरना, जुलूस, प्रदर्शन आदि के लिए एकत्रित नहीं होंगे, ना ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेंगे. कोई भी जाति विशेष का व्यक्ति या समूह किसी भी क्षेत्र में जाकर कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे जातीय हिंसा और अन्य विवाद उत्पन्न होने की संभावना हो.