बीकानेर. पाकिस्तान से लगती बीकानेर जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र में अवैध प्रवेश व अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट नम्रता वृष्णि ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के आदेश आगामी दो माह तक बढ़ाए हैं. आदेश के मुताबिक जिले से लगने वाली अतरराष्ट्रीय सीमा पर तस्करों, घुसपैठियों व अन्य असामाजिक तत्वों के अवैध प्रवेश व अन्य अवांछनीय गतिविधियों की आशंका के चलते ये फैसला लिया गया है.
जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास कई स्थानों पर स्थित पीसीओ के माध्यम से आपराधिक व अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति फोन के माध्यम से महत्वपूर्ण सूचनाएं सीमा पार भेजने की आशंका के चलते ये फैसला लिया गया है. इसके साथ ही सीमा के नजदीक पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के अंदर 3-4 किलोमीटर तक आता है. इस कारण भी राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए और पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग करने या पीसीओ से संपर्क या सूचना देने की रोकथाम के लिए प्रतिबंध की अवधि बढ़ाई गई है.