नई दिल्ली:आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को बतौर सांसद शपथ लेने की इजाजत मिल गई है. संजय सिंह के शपथ ग्रहण मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 19 मार्च को उन्हें संसद भवन ले जाने की इजाजत दी है. कोर्ट ने जेल अथॉरिटी को निर्देश जारी किया है कि पूरी सुरक्षा के इंतजाम किये जाए और सुरक्षा घेरे में ही संजय सिंह को शपथ ग्रहण के लिए संसद ले जाया जाये.
संजय सिंह जनवरी में दूसरी बार राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं लेकिन अभी तक उनको शपथ नहीं दिलाई जा सकी है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने तिहाड़ जेल अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि संजय सिंह को शपथ दिलाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा के तहत संसद में ले जाया जाए और शपथ के बाद उन्हें सुरक्षित रूप से जेल में वापस लाया जाए.
मोबाइल यूज करने की इजाजत नहीं:कोर्ट के निर्देशों के अनुसारइस दौरान संजय सिंह मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेंगे. आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को किसी आरोपी, संदिग्ध या गवाह से बात करने की अनुमति नहीं होगी. संजय सिंह को इस दौरान प्रेस को संबोधित करने या कोई सार्वजनिक बैठक आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी. संजय सिंह जनवरी में दूसरी बार राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं लेकिन अभी तक उनको शपथ नहीं दिलाई जा सकी है. इससे पहले शपथ लेने के लिए जब संजय सिंह को इजाजत मिली थी तब वह संसद तो पहुंचे थे लेकिन वह शपथ नहीं ले सके थे.