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रांची की नदियों से बालू उठाव पर पूर्ण तरीके से रोक, डीसी ने किया आदेश जारी - Sand Lifting Banned In Ranchi

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Jun 10, 2024, 7:46 PM IST

Sand lifting banned from rivers in Ranchi. रांची में बालू उठाव पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग गया है. इस संबंध में डीसी ने आदेश निर्गत कर दिया है. साथ ही पदाधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया गया है.

Sand Lifting Banned In Ranchi
रांची में ट्रैक्टर से हो रही बालू की ढुलाई. (फोटो-ईटीवी भारत)

रांची: जिले की नदियों से बालू उठाव पर सोमवार से पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है. इस संबंध में रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने आदेश जारी कर दिया है. डीसी ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और पूर्वी जोन बेंच द्वारा पारित आदेश के साथ साथ भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन के तहत यह आदेश जारी किया गया है.

15 अक्टूबर 2024 तक नदियों से नहीं हो सकेगा बालू का उठाव

रांची डीसी सह जिला दंडाधिकारी ने सभी पुलिस पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि 10 जून 2024 से 15 अक्टूबर 2024 तक जिले की किसी भी नदी के घाटों से किसी भी तरह का बालू उठाव नहीं होगा. यदि कोई भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उस पर कानून कार्रवाई की जाएगी.

डीसी ने सभी सीओ और थाना प्रभारियों को आदेश का पालन कराने का दिया निर्देश

साथ ही डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने जिला खनन टास्क फोर्स के सभी सदस्यों, जिले के सभी अंचलाधिकारी सहित विभिन्न स्तर के पुलिस पदाधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि इस पर विशेष ध्यान रखें, ताकि खनिज संपदा की रक्षा की जा सके.

डीसी के आदेश के बाद बालू माफिया सकते में

बता दें कि झारखंड के विभिन्न जिलों में अवैध रूप से बालू का उठाव जारी था. हालांकि स्थानीय प्रशासन की ओर से इस पर लगातार कार्रवाई भी की जा रही थी. वहीं रांची के भी कई नदियों से बालू का उठाव किया जा रहा था. प्रशासन के इस आदेश के बाद बालू माफियाओं में दहशत व्याप्त है. अब देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन के आदेश का जिले के पदाधिकारी कैसे पालन करवाते हैं.

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