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योगी सरकार कराएगी 1,06911 जोड़ों की शादी, DM रोकेंगे फर्जीवाड़ा; आप भी कर सकते हैं आवेदन - samuhik vivah yojana

Samuhik Vivah Yojana: यूपी में योगी सरकार इस बार 1,06911 जोड़ों की शादी कराएगी. फर्जीवाड़ा रोकने के लिए इस बार डीएम भी मौजूद रहेंगे. चलिए जानते हैं इस विवाह योजना से जुड़ी खास जानकारी के बारे में.

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योगी सरकार इस बार एक लाख से अधिक जोड़ों की शादी कराएगी. (photo credit: up government)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jul 18, 2024, 12:02 PM IST

Updated : Jul 18, 2024, 12:25 PM IST

Samuhik Vivah Yojana: लखनऊ:समाज कल्याण विभाग में प्रदेश के गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह योजना के नियमों में संशोधन किया है. विभाग की ओर से सामूहिक विवाह योजना को लेकर नई गाइडलाइन (एसओपी) जारी की गई है. विभाग की ओर से जारी नई गाइडलाइन के अनुसार किसी भी जिले में एक स्थान पर 100 से कम जोड़ों के विवाह कराए जाने या 100 से अधिक जोड़ों के विवाह होने की स्थिति में उसे जिले के जिलाधिकारी विवाह स्थल पर खुद उपस्थित होंगे.


इसके अलावा आयोजन के समय पात्र जोड़ों की जांच और पंजीकरण काउंटर के साथ मण्डल के उपनिदेशक व निकट जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी भी मौके पर मौजूद होकर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे. इस पूरे विवाह समारोह की एक विस्तृत रिपोर्ट विभाग को प्रस्तुत करेंगे.

10 प्रतिशत चयनित जोड़ों का होगा रैंडम वेरिफिकेशन
विभाग की ओर से जारी नई गाइडलाइन के अनुसार सामूहिक विवाह के लिए चयनित जोड़ों में से 10 प्रतिशत जोड़ों के रैंडम वेरिफिकेशन उस जिले के जिलाधिकारी, राजस्व या अन्य विभाग के अधिकारियों द्वारा किए जाने का प्रावधान किया गया है. जांच प्रक्रिया को पुख्ता किए जाने के लिए जनपद स्तरीय समिति का गठन करना होगा. इसमें पोर्टल से जेनरेट वेरिफिकेशन प्रारूप पर जांच अधिकारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी. जांच के दौरान मौके पर उपस्थित आस पड़ोस के व्यक्तियों से पूर्व में विवाह न होने की होगी पुष्टि की जाएगी, जिससे किसी भी दशा में अपात्र योजना का लाभ प्राप्त न कर सकें.



डिजिटल सिग्नेचर से ही आवेदन के वेरिफिकेशन होंगे
इसके अलावा जांच प्रक्रिया को मजबूत करने के साथ ही अब संबंधित खंड विकास अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी व जिला समाज कल्याण अधिकारी स्तर से डिजिटल सिग्नेचर से स्वीकृत आवेदन ही सामूहिक विवाह में शामिल हो सकेंगे.आवेदन के दौरान आधार डेमोग्राफिक प्रमाणीकरण के द्वारा वर की 21 वर्ष व कन्या की आयु 18 वर्ष से अधिक होने पर ही ऑनलाइन आवेदन की भी व्यवस्था पोर्टल पर की गई है.

ये दी जाएगी सहायता
सामूहिक विवाह समारोह में दाम्पत्य जीवन व गृहस्थी शुरू के लिए कन्या के खाते में 35,000 रुपये सहायता राशि अंतरित की जाती है. वहीं विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कपड़े, बिछिया, पायल, बर्तन आदि पर 10 हजार रुपये तथा विधवा, परित्यक्ता/ तलाकशुदा के मामले में 5,000 रुपये तक की वैवाहिक सामग्री प्रदान की जाएगी. इसके अलावा विभाग द्वारा विवाह की सभी व्यवस्थाएं मानक के अनुरूप किए जाने के लिए रुपए 6,000-/ प्रति जोड़ा खर्च किया जाएगा.

ऐसे कर सकते हैं आवेदन
योजना के अन्तर्गत ऑनलाइन वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं. योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिए लाभार्थी आधार डेमोग्राफिक प्रमाणीकरण कर आवेदन कर सकते हैं. आवेदक अपना आवेदन पत्र जन सुविधा केंद्र (कॉमन सर्विस सेंटर), जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, साइबर कैफे, निजी इंटरनेट केंद्र अथवा विभाग वेबसाइट से भरा सकते हैं. आवेदक द्वारा आवेदन विवाह की निर्धारित तिथि के न्यूनतम एक सप्ताह पहले ही करना होगा. आवेदन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर स्वीकार होगा.


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Last Updated : Jul 18, 2024, 12:25 PM IST

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