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पौड़ी में भारी वाहनों की नो एंट्री, सुबह 8 से शाम चार बजे तक लगा प्रतिबंध, जानिये वजह - heavy vehicles Restrict in Pauri

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Jun 30, 2024, 6:42 PM IST

Updated : Jun 30, 2024, 7:36 PM IST

पौड़ी शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. भारी वाहनों पर लगाया गया ये प्रतिबंध सुबह 8 बजे से शाम चार बजे तक प्राभावी रहेगा. पौड़ी एसएसपी ने कहा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी.

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पौड़ी में भारी वाहनों की नो एंट्री (Etv Bharat)

पौड़ी में भारी वाहनों की नो एंट्री (Etv Bharat)

पौड़ी: शहर में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी भारी वाहनों के प्रवेश पर सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक प्रतिबंध लगाया गया है. पौड़ी शहर से 5 किलोमीटर दूर ही भारी वाहनों को पुलिस टीम सुबह 8 बजे से शाम 4 तक रोकने के लिए लगाई गई है. ये फैसला बीते दिन हुए सड़क हादसे के कारण भी लिया गया है. जिसमें बाइक में सवार एक युवती की मौत भारी वाहन के चपेट में आने से हो गई थी. शहर में ट्रैफिक जाम के कारण भी एसएसपी ने ये बड़ा फैसला लिया है.

कोटद्वार से पौड़ी आने वाले वाहनों सुबह 8 बजे शाम 4 बजे तक बुआखाल के समीप रोका जा रहा है. श्रीनगर से आने वाले वाहनों को गडोली और देवप्रयाग से पौड़ी आने वाले वाहनों को सर्किट हाउस के पास रोका जा रहा है. शाम 4 बजे बाद ही भारी वाहन शहर से होकर आवाजाही कर पाएंगे.

दरअसल, 28 जून को पौड़ी जिले के पौड़ी शहर में बड़ा हादसा हुआ. यहां पौड़ी कोटद्वार राजमार्ग पर डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार युवती की मौत हो गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. शव को कब्जे लेकर जिला अस्पताल में पहुंचाया. बताया जा रहा है कि डंपर काफी स्पीड में था, जिसकी चपेट में आई युवती की घटना स्थल पर ही मौत हो गयी. युवती की पहचान पार्वती (20) पुत्री यशंवत निवासी गाडका महरगांव, परसुंडाखाल, पौड़ी गढ़वाल के रूप में हुई. घटना के बाद से स्थनीय लोगों में आक्रोश है. लोगों ने कहा दिन के समय भारी वाहन बड़ी रफ्तार से शहर के अंदर चलते हैं. जिससे आये दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं.

एसएसपी पौड़ी गढ़वाल लोकेश्वर सिंह ने बताया दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है. उन्होंने कहा जो भी नियमों का उलंघन करते हुए पाया हया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी. उन्होंने बताया प्रतिबंध सुबह 8 बजे से 4 बजे तक प्रभावी रहेगा. इस दौरान भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्ग भी सुझाये गए हैं. जिससे वे आवाजाही कर सकते हैं.

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Last Updated : Jun 30, 2024, 7:36 PM IST

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