जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में सुनवाई करते हुए आरपीएससी की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी की है. अदालत ने वीसी से जुड़े आयोग चेयरमैन को कहा कि आयोग के सदस्य पेपर लीक में शामिल रहे और एक सदस्य तो दो भर्ती परीक्षा के पेपर लीक में शामिल रहे. इसके बावजूद भी आयोग ने चुप्पी साधी रही. अदालत ने कहा कि यह संवैधानिक आयोग है या गूंगी-बहरी संस्था.
इसके साथ ही अदालत ने मामले में ईडी को भी पक्षकार बना लिया है. अदालत ने मामले की सुनवाई बुधवार को तीन बजे तक करते हुए राज्य सरकार को कहा है कि वे भर्ती रद्द करने से जुड़ी समस्त पत्रावलियां अदालत में पेश करें. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
सुनवाई के दौरान आरपीएससी चेयरमैन वीसी के जरिए जुड़े और एसओजी के एडीजी वीके सिंह व्यक्तिशः पेश हुए. अदालत के पूछने पर वीके सिंह ने पेपर लीक को लेकर शुरू से लेकर अब तक हुए अनुसंधान की जानकारी की. इस दौरान आयोग सदस्यों की भूमिका सामने आने पर अदालत ने आयोग चेयरमैन से सवाल-जवाब किए. अदालत ने चैयरमेन से पूछा कि उनकी ओर से मामले में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई गई.