जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने विधि विभाग की ओर से गत 26 जून को जिला कलेक्टरों को वकीलों का अतिरिक्त पैनल तैयार करने के लिए भेजे पत्र के आधार पर बनाए नए पैनल से लोक अभियोजकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार, विधि विभाग और अजमेर कलेक्टर सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस अनिल उपमन की एकलपीठ ने यह आदेश विवेक पाराशर की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. हालांकि, अदालत ने राज्य सरकार को छूट दी है कि वह चाहे तो पूर्व के पैनल से लोक अभियोजकों की नियुक्ति कर सकती है.
याचिका में कहा गया कि विधि विभाग ने 31 जनवरी को सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए थे कि वह संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश से परामर्श कर निचली अदालतों में लोक अभियोजकों की नियुक्ति के लिए वकीलों की पैनल लिस्ट तैयार उपलब्ध कराएं. इस सूची में प्रत्येक पद के लिए कम से कम तीन और अधिकतम पांच वकीलों को शामिल किया जाए. याचिका में बताया गया कि विभाग ने गत 26 जून को एक नया पत्र जारी कर जिला कलेक्टरों को आवेदन करने वाले वकीलों में से एक अतिरिक्त पैनल भेजने के निर्देश दिए.