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राजस्थान हाईकोर्ट ने खेल प्रमाण पत्र के अंक नहीं देने पर मांगा जवाब - Rajasthan High Court - RAJASTHAN HIGH COURT

राजस्थान हाईकोर्ट ने पीटीआई भर्ती-2022 से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने खेल प्रमाण पत्र के अंक नहीं देने पर शिक्षा विभाग और कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब मांगा है.

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Apr 13, 2024, 8:47 PM IST

जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने पीटीआई भर्ती-2022 में खेल प्रमाण पत्र के अंक नहीं देने पर शिक्षा विभाग और कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब तलब किया है. इसके साथ ही अदालत ने अभ्यर्थी को प्रमाण पत्र के अंक देकर अंतरिम रूप से चयन प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है.

दूसरी ओर अदालत ने याचिकाकर्ता को कहा है कि वह खेल प्रतियोगिता आयोजित होने के फोटोग्राफ अदालत में पेश करे और शपथ पत्र पेश कर बताए कि प्रतियोगिताओं में कितनी कॉलेज के प्रतियोगियों ने भाग लिया था. जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश दया शंकर जाट की याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता आरपी सैनी ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने पीटीआई भर्ती-2022 के लिए आवेदन मांगे थे.

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जिसमें उसने ओबीसी वर्ग में आवेदन किया. याचिकाकर्ता ने ओपीजेएस विश्वविद्यालय में आयोजित इंटर कॉलेज खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर प्रथम स्थान प्राप्त किया था. ऐसे में भर्ती विज्ञापन शर्त के अनुसार उसे खेल प्रमाण पत्र के 16 अंक मिलने थे. इसके बावजूद भी उसे यह अंक नहीं दिए गए और इसके चलते वह चयन प्रक्रिया से बाहर हो गया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को खेल प्रमाण पत्र के अंक देकर अंतरिम रूप से चयन प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश दिए. साथ ही प्रतियोगिता आयोजित होने और उसमें शामिल होने वाले महाविद्यालयों की जानकारी याचिकाकर्ता को पेश करने को कहा है.

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