जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान विश्वविद्यालय के समाज विज्ञान संकाय के डीन पद से याचिकाकर्ता को हटाकर गत 20 अप्रैल, 2024 को कुमुद शर्मा को नियुक्ति करने के आदेश पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने इसी दिन याचिकाकर्ता को लोक प्रशासन विभाग के विभागाध्यक्ष पद से मुक्त करने के आदेश पर भी रोक लगा दी है. वहीं, अदालत ने मामले में विवि प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश ओम प्रकाश महला की याचिका पर दिए.
अदालत ने कहा कि तथ्यों से प्रथम दृष्टया साबित है कि प्रार्थी की नियुक्ति डीन के पद पर तीन साल के लिए हुई थी, लेकिन उन्हें तीन महीने में ही पद से हटा दिया है. ऐसे में यह आदेश मनमाना है और प्राकृतिक न्याय के प्रावधानों के विपरीत है. इसलिए आगामी आदेशों तक दोनों आदेशों की क्रियान्विति पर रोक लगाना न्यायोचित होगा. याचिका में कहा गया कि उसे 16 जनवरी 2024 को तीन साल की अवधि के लिए समाज विज्ञान संकाय का डीन नियुक्त किया था. एक महीने बाद ही फरवरी में उन्हें काम करने से रोक दिया गया और मामले में एक जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया. यूनिवर्सिटी की आंतरिक जांच समिति व राज्य महिला आयोग की कमेटी ने प्रार्थी को दोषी नहीं माना था.