प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जम्मू से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदकर उत्तर प्रदेश में चलाने पर रोड टैक्स में छूट की मांग को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी. यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने मेसर्स बत्रा हेनले केबल्स की याचिका पर दिया.
याची का कहना था कि राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सरकार ने टैक्स छूट दी है, जो विभेदकारी है. कोर्ट ने कहा कि राज्य के भीतर वाहन खरीदने पर राज्य को राजस्व प्राप्त होता है. दूसरे राज्य से वाहन खरीदने पर राजस्व का नुकसान होता है. राज्य में वाहन खरीदने पर रोड टैक्स में छूट की शर्त लगाना राज्य की शक्ति में है. इसे अनुचित नहीं कहा जा सकता है.
याची ने जम्मू से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा और उत्तर प्रदेश में पंजीकृत कराया है. उसे रोड टैक्स के तौर पर एक लाख 91 हजार नौ सौ रुपये भुगतान करना था. जबकि उत्तर प्रदेश की अधिसूचना के तहत जिन लोगों ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे हैं, उन्हें रोड टैक्स की छूट दी जा रही है. याची ने रोड टैक्स का भुगतान करने से इनकार कर दिया और कहा कि उसे भी छूट दी जाए.