जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने 16 साल की नाबालिग के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त बाबूलाल को 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने 24 वर्षीय अभियुक्त पर 1 लाख 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने कहा कि पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़ित को क्षतिपूर्ति राशि भी अदा की जाए. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म जैसा गंभीर अपराध किया है, यदि इसमें पीड़िता की सहमति भी रही थी, तो भी यह अपराध की श्रेणी में ही माना जाएगा, क्योंकि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि 22 सितंबर 2020 को पीड़िता के पिता ने प्रागपुरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. एफआईआर में कहा गया कि पीड़िता अपने कमरे में सो रही थी. इस दौरान पड़ोस के गांव में रहने वाला अभियुक्त बाबूलाल दीवार कूदकर घर में घुस गया और पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. इस दौरान पीड़िता के चिल्लाने पर वह अपनी पत्नी के साथ पीड़िता के कमरे में आया तो अभियुक्त धक्का-मुक्की कर वहां से भाग गया.