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PM आवास की 10 बड़ी शर्तें, इस वजह से रिजेक्ट होता फार्म, जान लीजिए - pm awas yojana

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Sep 6, 2024, 9:30 AM IST

Updated : Sep 6, 2024, 2:28 PM IST

अगर आप पीएम आवास ग्रामीण के लिए आवेदन करने की तैयारी कर रहे हैं तो जरा 10 शर्तों को जान लीजिए. कहीं ऐसे न हो आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ जाए. चलिए आपको आगे बताते हैं इसके बारे में.

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पीएम आवास योजना ग्रामीण की दस बड़ी शर्तें. (video credit: etv bharat)

फर्रुखाबादः पीएम आवास ग्रामीण योजना के लिए आवेदन करने वालों की सत्यता जांचने के लिए सर्वे शुरू होने वाले हैं. इस सर्वे में अपात्र मिलने पर तुरंत आवेदन खारिज हो जाएगा. आखिर ऐसा क्यों होगा. इसकी पीछे सबसे बड़ी वजह है जानकारी का अभाव. पीएम आवास ग्रामीण की पात्रता को लोग जानते नहीं हैं और आवेदन कर देते हैं. इसकी वजह से उनके फार्म रिजेक्ट हो जाते हैं. इस योजना के पात्रों को 2.5 लाख रुपए तक की सरकारी आर्थिक सहायता मिलती है. चलिए आगे बताते हैं ऐसी ही दस बड़ी पात्रता की शर्तों के बारे में.

मुख्य विकास अधिकारी ने दी यह जानकारी. (video credit: etv bharat)

मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार मिश्र ने बताया कि पात्रता व अपात्रता के मानकों की ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थान पर वाल राइटिंग कराई जाए. जिससे जन सामान्य को इसके संबंध में जानकारी प्राप्त हो सके. इस योजना के लिए पात्रता की शर्तों का पालन करने वालों का ही फार्म स्वीकार किया जाता है. अन्य को अपात्रों की श्रेणी में रखा जाता है.



ये हैं अपात्र (10 शर्तें)

  • परिवार जिनके पास मोटर संचालित, थ्री व्हीलर,फोर व्हीलर है.
  • यंत्र संचालित थ्री व्हीलर,फोर व्हीलर कृषि यंत्र जिनके पास है.
  • जिनके पास ₹50000 से अधिक लिमिट का किसान क्रेडिट कार्ड है.
  • वह परिवार का जिसमें कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी हो.
  • परिवार का कोई सदस्य ₹15000 से अधिक आय प्राप्त करता हो.
  • परिवार जिसका अकृषित उद्योग का पंजीकरण भारत सरकार में हो.
  • परिवार जो आयकर का भुगतान करता है.
  • परिवार जो व्यावसायिक कर का भुगतान करते हो.
  • 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि का स्वामी हो.
  • परिवार जिनके पास 5 एकड़ या उससे अधिक असिंचित
    भूमि का स्वामी हो.




    ये 5 वर्ग हैं सही पात्र
  • परिवार जो आवास बिन हो हैं.
  • असहाय, भिखारी परिवार.
  • मैला धोने वाले परिवार
  • आदिम जनजाति समूह
  • वैधानिक रूप से मुक्त बंधुआ मजदूर






    ये भी पात्रता की शर्ते: मानक प्राथमिकता सूची में एक कमरा कच्चा जिसकी छत व दीवार दोनों कच्ची हो. परिवार में 16 से 59 वर्ष के मध्य आयु वर्ग का कोई वयस्क सदस्य ना हो. मुखिया महिला परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष के मध्य आयु वर्ग का कोई वयस्क सदस्य ना हो. परिवार जिसमें दिव्यांग सदस्य हो और अन्य कोई वयस्क ना हो. अनुसूचित जाति, जनजाति परिवार परिवार जिसमें 25 वर्ष आयु से अधिक आयु का कोई शैक्षिक सदस्य ना हो. भूमिहीन परिवार जिसकी मुख्य आय का स्रोत मजदूरी हो.





    सर्वे में होगी सख्त जांचःग्राम पंचायत स्तर विकासखंड औए जनपद स्तर पर प्राप्त होने वाले आवास की मांग संबंधी प्रार्थना पत्रों का निस्तारण की कार्रवाई की जाएगी. उसका विवरण रजिस्टर में भी की गई कार्रवाई सहित अंकित किया जाएगा. ऑनलाइन सर्वे के साथ-साथ ऑफ़लाइन सर्वे प्रपत्र भी भरे जाएंगे बाद में इसका क्रॉस वेरिफिकेशन अन्य टीम से कराया जा सके. अपात्रों के आवेदन खारिज हो जाएंगे.



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Last Updated : Sep 6, 2024, 2:28 PM IST

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