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अगर आपसे भी दुकानदार नहीं ले रहा कोई सिक्का, तो ऐसे करें शिकायत, होगी कार्रवाई - 10 RUPEE COINS VALID

अगर कोई बैंक या दुकानदार भारतीय मुद्रा में शामिल सिक्के नहीं लेता तो ये अपराध है. आरोपी के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई.

10 RUPEE COINS VALID
भारतीय मुद्रा में शामिल सिक्के नहीं लेता अपराध (Photo- ETV Bharat)

By ETV Bharat Haryana Team

Published : 6 hours ago

हिसार: एसडीएम राजेश खोथ ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 3 अप्रैल 2023 को जारी दिशानिर्देशों में साफ किया गया है कि कोई भी बैंक शाखा अपने काउंटरों पर प्रस्तुत छोटे मूल्यवर्ग के नोटों या फिर सिक्कों को स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकती. ऐसा करना अपराध की श्रेणी में आता है. हिसार एसडीएम ने कहा कि जब तक भारतीय रिजर्व बैंक किसी भी सिक्के को चलाना बंद नहीं करता है तब तक सिक्के ना लेना कानूनन अपराध माना जाता है. फिर चाहे सिक्का 1 रुपये का हो, 2 रुपये, पांच रुपये या फिर दस रुपए का.

सिक्का ना लेना अपराध- एसडीएम ने आगे कहा कि अगर कोई इन सिक्कों को लेने से इनकार कर रहा है तो उसकी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है. अगर कोई व्यक्ति आपसे कोई भी सिक्का लेने से मना करता है तो आप रिजर्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट https://rbi.org.in/ पर जाकर शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा प्राथमिक रूप से जिलाधिकारी और स्थानीय पुलिस थाने में भी शिकायती आवेदन दिया जा सकता है. भारतीय सिक्का अधिनियम, 1906 के अनुसार 10 रुपये का सिक्का वैध मुद्रा है. सिक्का स्वीकार करने से इनकार करना अधिनियम का उल्लंघन है. किसी व्यक्ति विशेष द्वारा सिक्का स्वीकार करने से इनकार करने पर भी भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है.

इस मूल्य के सिक्के वैध- भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न आकार, थीम और डिजाइन के एक रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए मूल्य वर्ग के सभी सिक्के वैध मुद्रा बने रहेंगे. भारतीय मुद्रा में शामिल सिक्के अस्वीकार करना अपराध की श्रेणी में शामिल है. ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है.

सिक्के ना लेने वालों पर कार्रवाई हो- एसडीएम राजेश खोथ ने कहा है कि सभी शाखाओं को सभी कार्य दिवसों पर बिना किसी भेदभाव के आमजन को उपरोक्त सुविधा प्रदान करनी होगी. बैंक शाखाओं में उपयुक्त सुविधा की उपलब्धता का व्यापक रूप से जनता की जानकारी के लिए व्यापक प्रचार सुनिश्चित किया जाए. किसी भी बैंक शाखा को अपने काउंटरों पर दिए गए छोटे मूल्य वर्ग के नोटों/सिक्कों को स्वीकार करने से इनकार नहीं करना चाहिए. बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए गये हैं कि वे नागरिकों को भारतीय मुद्रा में शामिल सिक्कों को लेकर रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए निर्देशों के बारे में आमजन को जागरूक करें. यदि कोई सिक्का स्वीकार नहीं करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएं.

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