हिसार: एसडीएम राजेश खोथ ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 3 अप्रैल 2023 को जारी दिशानिर्देशों में साफ किया गया है कि कोई भी बैंक शाखा अपने काउंटरों पर प्रस्तुत छोटे मूल्यवर्ग के नोटों या फिर सिक्कों को स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकती. ऐसा करना अपराध की श्रेणी में आता है. हिसार एसडीएम ने कहा कि जब तक भारतीय रिजर्व बैंक किसी भी सिक्के को चलाना बंद नहीं करता है तब तक सिक्के ना लेना कानूनन अपराध माना जाता है. फिर चाहे सिक्का 1 रुपये का हो, 2 रुपये, पांच रुपये या फिर दस रुपए का.
सिक्का ना लेना अपराध- एसडीएम ने आगे कहा कि अगर कोई इन सिक्कों को लेने से इनकार कर रहा है तो उसकी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है. अगर कोई व्यक्ति आपसे कोई भी सिक्का लेने से मना करता है तो आप रिजर्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट https://rbi.org.in/ पर जाकर शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा प्राथमिक रूप से जिलाधिकारी और स्थानीय पुलिस थाने में भी शिकायती आवेदन दिया जा सकता है. भारतीय सिक्का अधिनियम, 1906 के अनुसार 10 रुपये का सिक्का वैध मुद्रा है. सिक्का स्वीकार करने से इनकार करना अधिनियम का उल्लंघन है. किसी व्यक्ति विशेष द्वारा सिक्का स्वीकार करने से इनकार करने पर भी भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है.
इस मूल्य के सिक्के वैध- भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न आकार, थीम और डिजाइन के एक रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए मूल्य वर्ग के सभी सिक्के वैध मुद्रा बने रहेंगे. भारतीय मुद्रा में शामिल सिक्के अस्वीकार करना अपराध की श्रेणी में शामिल है. ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है.