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चंडीगढ़ में 1 जुलाई को लागू होंगे न्यू क्रिमिनल लॉ, जांच अधिकारियों को मिलेंगे टैबलेट-SSP कंवरदीप कौर - New Criminal law in Chandigarh

New Criminal law Start in Chandigarh : चंडीगढ़ में 1 जुलाई से नए क्रिमिनल लॉ लागू किए जा रहे हैं. जिसको लेकर यूटी प्रशासन द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई है. इस बारे में चंडीगढ़ एसएसपी कंवरदीप कौर ने विस्तार से जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि अब सारा सिस्टम डिजिटल हो जाएगा और लोगों का समय भी बचेगा. उन्होंने कहा नए कानून लागू करने वाला चंडीगढ़ देश का पहला शहर होगा.

New criminal law start in Chandigarh
New criminal law start in Chandigarh (ईटीवी भारत चंडीगढ़)

By ETV Bharat Haryana Team

Published : Jun 15, 2024, 1:51 PM IST

Updated : Jun 15, 2024, 3:49 PM IST

New Criminal law Start in Chandigarh (ईटीवी भारत चंडीगढ़)

चंडीगढ़:चंडीगढ़ में आगामी 1 जुलाई से नए सुरक्षा नियम लागू होंगे. इसकी जानकारी देते हुए चंडीगढ़ एसएसपी कंवरदीप कौर ने बताया कि सभी थानों में इन कानून को लेकर व्यवस्था कर दी गई है. जल्द ही जांच अधिकारियों को टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे. नए कानून से सुरक्षा व्यवस्था में सुधार आएगा. इसमें हर काम के लिए समय निर्धारित किया गया है. नियम लागू होने के बाद सभी कर्मचारियों को काम समय पर करना होगा. शहर में लोगों को अब पुलिस थानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.

कानून बदलाव का क्या होगा असर?:जो लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गवाही देना चाहते हैं. उनके लिए शहर में अलग-अलग जगहों पर कुछ सेंटर बनाए जाएंगे. जिसके चलते डीसी ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, अस्पताल और शहर के कुछ स्थानों को चिन्हित किया गया है. यहां पर पहुंचकर कोई भी व्यक्ति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही दे सकता है. इस कानून के लागू होने के बाद बदलाव आएंगे. ऐसे में चंडीगढ़ पुलिस अधिकारियों को पिछले कई महीनों से ट्रेनिंग भी दी जा रही है.

'नए क्रिमिनल लॉ लागू करने वाला पहला शहर होगा चंडीगढ़': वहीं, एसएसपी कंवरदीप कौर ने बताया कि नए कानून लागू करने को लेकर चर्चा की गई है. जिसका मुख्य उद्देश्य है कि नए क्रिमिनल लॉ के बारे में लोगों को पता चल सके. चंडीगढ़ पहला ऐसा शहर होगा जहां नए क्रिमिनल लॉ को सबसे पहले शुरू किया जाएगा. नए क्रिमिनल लॉ लागू होने पर सभी पुलिस अधिकारियों को आधुनिक तकनीक वाले मोबाइल और टैबलेट मुहैया करवाए जाएंगे. जिससे वह आरोपी का डाटा एकत्रित रख सकेंगे. पुलिस अधिकारी जो भी जांच करेंगे वो डिजिटल होगी. इस दौरान चार्जशीट भी डिजिटल बनाई जाएगी. जिसे कोर्ट में डिजिटल तौर पर ही भेजने में मदद मिलेगी.

'पुराने कानून पर लागू नहीं होंगे नए लॉ': SSP कंवरदीप कौरने बताया कि जो मालमे पहले दर्ज किए गए थे. उन पर पुरानी धाराओं के हिसाब से ही कार्रवाई की जाएगी. जबकि 1 जुलाई के बाद से दर्ज होने वाले मामलों पर नए क्रिमिनल लॉ के तहत केस दर्ज किया जाएगा. उन्होंने बताया कि जनवरी महीने से ही चंडीगढ़ में आईटी कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी. ऐसे में भर्ती किए गए सभी कॉन्स्टेबल की फिजिकल ट्रेनिंग खत्म होने में कुछ ही समय रह गया है. न्यू क्रिमिनल लॉ लागू होते ही नई टीमों के तौर पर उन्हें तैनात किया जाएगा.

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Last Updated : Jun 15, 2024, 3:49 PM IST

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