नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान के खिलाफ दर्ज मकोका के मामले की द्वारका कोर्ट से राऊज एवेन्यू कोर्ट स्थित MP-MLA कोर्ट में ट्रांसफर करने की दिल्ली पुलिस की मांग पर सुनवाई करते हुए तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि वो दो आरोपियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश कराएं. जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने आज ये आदेश तब दिया जब न तो दोनों आरोपी कोर्ट में पेश हुए और न उनकी ओर से कोई वकील पेश हुआ.
इस मामले में तीसरा आरोपी रितिक ऊर्फ पीटर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश हुआ और कोर्ट से कहा कि अगर इस मामले को राऊज एवेन्यू कोर्ट स्थित MP-MLA कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में बाकी दो आरोपियों को नोटिस तामील हो चुका है लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ. इसलिए जेल प्रशासन उन्हें वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश करे. कोर्ट ने जिन दो आरोपियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश होने की आदेश दिया वे हैं रोहित ऊर्फ अन्ना और सचिन चिकारा.
एक ही FIR में दो कोर्ट में कार्यवाही नहीं चल सकती:हाईकोर्ट ने इस मामले के तीनों आरोपियों को नोटिस जारी किया था. दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील लक्ष्य खन्ना ने कहा था कि इस मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों के खिलाफ द्वारका कोर्ट में मामला चल रहा है. इस मामले में आम आदमी पार्टी के उत्तम नगर से विधायक नरेश बालियान भी आरोपी हैं. नरेश बालियान से जुड़े मामले की सुनवाई राऊज एवेन्यू कोर्ट स्थिति MP-MLA कोर्ट में चल रही है. लेकिन बाकी तीन आरोपियों से जुड़े मामलों की सुनवाई द्वारका की मकोका कोर्ट में चल रही है. एक ही FIR में दो कोर्ट में कार्यवाही नहीं चल सकती है, इसलिए सभी आरोपियों से जुड़े मामलों की सुनवाई राऊज एवेन्यू कोर्ट के MP-MLA कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए.