नैनीताल:डोईवाला क्षेत्र में बहने वाली सुसुआ समेत एक अन्य नदी में भारी मशीनों से खनन की अनुमति दिए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने खनन पर लगे भारी मशीनों पर रोक लगा दी. साथ ही खनन कार्य मेन्यूली करने को कहा है. इसके अलावा कोर्ट ने पूरे मामले में राज्य सरकार से चार हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने को कहा है.
दरअसल, देहरादून निवासी वीरेंद्र कुमार ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने डोईवाला क्षेत्र में बहने वाली सुसुआ (सुसवा) और एक अन्य नदी में खनन कार्य करने के लिए भारी मशीनों की अनुमति दी है. भारी मशीनों से खनन करने पर नदी का जलस्तर नीचे बैठ गया है. साथ ही उनकी कृषि योग्य भूमि भी प्रभावित हो रही है. किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए पानी तक नहीं मिल पा रहा है. इसके अलावा भारी मशीनों से खनन कार्य करने की वजह से स्थानीय लोग बेरोजगार हो गए हैं.