देहरादून:उत्तराखंड के प्राइमरी स्कूलों में सरकारी टीचर बनने का सपना देख रहे स्पेशल बीएड व टीईटी धारकों को नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कई मामलों की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के देवेश शर्मा की अपील पर दिए गए आदेश के आधार पर इन अभ्यर्थियों की याचिकाओं को खारिज कर दिया. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का बरकरार रखा है.
मामले के अनुसार गोपाल सिंह गोनिया व अन्य ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की थी. याचिकाओं ने उन्होंने कहा था कि उनके पास प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक नियुक्त होने की पूरी योग्यता है. उन्होंने इसके लिए स्पेशल बीएड व टीईटी की परीक्षा भी उत्तीर्ण की है.