बलौदा बाजार: जिले में नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार मामले में आरोपी युवक और सहयोगी मां को जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. बताया जा रहा है कि आरोपी की युवती से सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हुई थी. मामले में आरोपी की मां आरोप में सहयोगी रही है. यही कारण है कि मामले में दोनों को सजा सुनाई गई है.
नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार मामले में आरोपी सहित उसकी मां को आजीवन कारावास की सजा - नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार
Baloda Bazar minor kidnapping and rape case: जिले में नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार मामले में आरोपी और उसकी मां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : Feb 22, 2024, 10:47 PM IST
|Updated : Feb 23, 2024, 7:46 PM IST
जानिए पूरा मामला:दरअसल, ये पूरा मामला बलौदाबाजार के लवन थाना क्षेत्र का है. यहां एक शख्स ने इंस्टाग्राम के जरिए नाबालिग युवती से दोस्ती की. उसे बहला-फुसलाकर उसे अपने घर यूपी बुलाया. इसके बाद आरोपी ने अपनी मां से युवती की बातचीत कराई. आरोपियों ने पीड़िता को अपने घर से जेवर और पैसा लेकर भागने की नसीहत दी. युवती दोनों की बातों में आ गई.
4 जुलाई को युवती घर से जेवर पैसा लेकर भाग गई:युवती 4 जुलाई 2023 को घर से पैसा और जेवर लेकर रायपुर गई. रायपुर से बिलासपुर फिर वहां से ट्रेन पकड़कर मथुरा गई. युवती अपने प्रेमी और उसकी मां के पास रहने लगी. इस बीच युवक ने उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए. कई बार आरोपी ने अपनी मां के कहने पर जबरन शारीरिक संबंध बनाए.इस बीच युवती के परिजनों ने 10 जुलाई को युवती को आरोपियों के पास से ले आए. इस पूरे मामले में आरोपी और उसकी सहयोगी मां को पोक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.इसके अलावा जुर्माना भी लगाया गया है.