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चरस मामले में दोषी को 11 साल की जेल और 1 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माने की सजा - MANDI CHARAS CASE

मंडी जिले में चरस मामले में कोर्ट ने दोषी को 11 सजा का कारावास और 1 लाख 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

Mandi Charas Case
मंडी में चरस मामले में दोषी को सजा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Jan 5, 2025, 12:47 PM IST

मंडी: जिला मंडी की विशेष अदालत ने चरस मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 11 साल कठोर कारावास और 1 लाख 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक महीने अतिरिक्त कारावास की सजा और भुगतनी होगी. दोषी के पास से पुलिस ने 1.989 किलोग्राम चरस बरामद की थी.

साल 2023 का है मामला

दोषी अन्चल कुमार कांगड़ा जिले के शाहपुर का निवासी है. चरस तस्करी का ये मामला साल 2023 का है. उप जिला न्यायवादी मंडी नितिन शर्मा ने बताया कि इस मामले में 3 अगस्त को अन्चल कुमार के खिलाफ पुलिस थाना जोगिंदर नगर में केस दर्ज हुआ था. इस दिन अन्वेषण अधिकारी थाना जोगिंदर नगर ने अपनी पुलिस टीम के साथ कंधार-घटासनी सड़क पर नाकेबंदी की थी. नाकेबंदी में पुलिस द्वारा हर आने-जाने वाली सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी. इस दौरान पुलिस ने एक निजी गाड़ी को चेकिंग के लिए रोका. गाड़ी के चेकिंग करते हुए पुलिस ने एक पिट्ठू बैग से 1 किलो 989 ग्राम चरस बरामद की. जिसके बाद अन्चल कुमार को गिरफ्तार कर मामले का चालान थाना अधिकारी ने अदालत में दायर किया.

मामले में 22 गवाह किए पेश

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी मंडी विनोद भारद्वाज और उप जिला न्यायवादी मंडी नितिन शर्मा ने की. उप जिला न्यायवादी मंडी नितिन शर्मा ने बताया, "इस मामले में अभियोजन पक्ष ने 22 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए थे. अभियोजन एवं बचाव पक्ष की सभी दलीलें सुनने के बाद अदालत द्वारा आरोपी अन्चल कुमार को चरस रखने के अपराध में दोषी करार दिया और एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी को 11 साल कारावास और 1 लाख 10 हजार रुपए जुर्माने की कड़ी सजा सुनाई."

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