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चुनाव की तारीख के एलान के साथ आदर्श आचार संहिता लागू, जमुई में हटाए जा रहे होर्डिंग-पोस्टर - Lok Sabha Election

Lok Sabha Election: लोकसभा चुनाव की तारीखों के एलान के साथ ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है, जिसके बाद जमुई जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है और सार्वजनिक जगहों से बैनर-पोस्टर-होर्डिंग हटाने का काम शुरू कर दिया है. पढ़िये पूरी खबर,

एक्शन में जमुई जिला प्रशासन
एक्शन में जमुई जिला प्रशासन

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Mar 17, 2024, 2:16 PM IST

जमुईः2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों का एलान हो गया है. 7 चरणों में होनेवाले चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी जबकि 1 जून को आखिरी चरण के वोट डाले जाएंगे वहीं 4 जून को रिजल्ट आएंगे. चुनाव के एलान के साथ ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है. जमुई में भी 19 अप्रैल को पहले चरण में वोटिंग होगी. ऐसे में जमुई जिला प्रशासनएक्शन में है और सार्वजनिक जगहों से बैनर-पोस्टर हटाने का काम तेज हो गया है.

48 घंटे के अंदर पूरी होगी कार्रवाईःआचार संहिता का पालन कराने के लिए एसडीओ और एसडीपीओ पुलिस बल के साथ सड़क पर उतरे और सार्वजनिक स्थानों पर लगे विभिन्न राजनीतिक दलों के पोस्टर-बैनर- होर्डिंग्स हटाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है. राजनीतिक दलों के साथ-साथ सामान्य तौर पर भी लगाए गये पोस्टर बैनर हटाने का काम तेज कर दिया गया है.
"2024 के लोकसभा चुनाव की उदघोषणा हो गई है. घोषणा होने के बाद सबसे पहला काम पब्लिक प्रॉपटी एक्ट का जो कानून है उसके तहत जिला प्रशासन सड़कों पर है. लगातार बैनर , पोस्टर -होर्डिंग्स इत्यादि हटाने का काम हो रहा है . 24 से 48 घंटे के अंदर कार्रवाई पूरी हो जाएगी और सभी सार्वजनिक जगहों से ऐसी तमाम चीजें हटा दी जाएंगी."अभय कुमार तिवारी, अनुमंडलाधिकारी, जमुई

क्या है आदर्श आचार संहिता ?
1.प्रेस नोट जारी होते ही सम्पूर्ण जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाती है जो निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक लागू रहती है.
2.आचार संहिता सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों एवं सरकारी कर्मियों के साथ - साथ आम आदमी पर भी लागू होती है.
3.प्रेस नोट जारी होने के 24 घंटे के अंदर सभी राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, दीवार -लेखन हटाने पड़ते हैं. ऐसा नहीं करने पर संबंधित दल के जिलाध्यक्ष / सचिव पर कार्रवाई की जा सकती है.
4.चुनाव प्रचार के लिऐ धार्मिक स्थल , मंदिर , मस्जिद , गिरजाघर , अस्पताल आदि स्थलों का उपयोग वर्जित है.
5.मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व प्रचार करना , राजनीतिक बैठक करना निषेध है.

6.किसी के मकान, दीवार पर बिना उसकी अनुमति के लेखन करना पोस्टर लगाना निषेध है.

7.दूसरे दल के जुलूस को बाधा पहुंचाना , दूसरे दल के प्रत्याशी के बैनर पोस्टर -होर्डिंग हटाना अपराध है.
8.लाउडस्पीकर सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही बजा सकते हैं , इसके लिऐ संबंधित अनुमंड़ल पदाधिकारी से अनुमति आवश्यक होगी.

9. जुलूस निकालते समय गाड़ियों की लड़ी को 10-10 के अंतराल में गुजरना होगा , अधिक लंबा काफिला नहीं होना चाहिए .

शनिवार को हुआ चुनावों का एलानः बता दें कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने शनिवार को 18वीं लोकसभा चुनाव की तारीखों का एलान किया था. इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे. पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी जबकि 1 जून को आखिरी फेज का मतदान होगा. 4 जून को नतीजे आएंगे, जिसके बाद नयी सरकार का गठन तय होगा.
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