नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडाः 2019 में दादरी थाना क्षेत्र के गढ़ी गांव में सपा नेता की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या के मामले में अदालत ने छह लोगों को दोषी करार दिया है. सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय रणविजय प्रताप सिंह ने छह आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना लगाया. वहीं, इस मामले में तीन आरोपियों को बरी कर दिया गया.
जिला शासकीय सहायक अधिवक्ता नितिन कुमार त्यागी और भाग सिंह भाटी ने बताया कि 31 मई 2019 को दादरी कस्बे के गढ़ी गांव में दिनदहाड़े सपा नेता रामटेक कटारिया की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी. कटारिया अपने घर के बाहर खड़ा थे तभी एक ऑल्टो और दो बाइकों पर सवार होकर आए बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें उनको चार गोलियां लगी और मौके पर ही मौत हो गई.
रामटेक के भाई प्रवीण ने गढ़ी गांव निवासी बालेश्वर, राणा उर्फ कपिल, अन्नू, कृष्णा व चंद्रपाल और खेड़ी गांव निवासी नितेश उर्फ नित्ते सहित अज्ञात के खिलाफ दादरी थाने में मामला दर्ज कराया था. जिला न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें, गवाहों के बयान व सबूत के आधार पर छह आरोपियों को दोषी माना.