दिल्ली

delhi

ETV Bharat / state

एलजी वीके सक्सेना ने हथियार के लाइसेंस प्रक्रिया को आसान बनाने का दिया निर्देश - एलजी वीके सक्सेना

Arms License: दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली में हथियारों के लाइसेंस प्रक्रिया को आसान कर दिया है. इसके तहत अब लाइसेंस के लिए लगने वाले ढेर सारे दस्तावेजों से लोगों को राहत मिलेगी. साथ ही शूटिंग से जुड़े खिलाड़ियों को लाइसेंस मिलने में भी आसानी होगी.

एलजी वीके सक्सेना
एलजी वीके सक्सेना

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jan 21, 2024, 6:23 PM IST

नई दिल्ली:राजधानी दिल्ली में हथियारों का लाइसेंस लेना किसी चुनौती से काम नहीं था. अब इस चुनौती को एलजी वीके सक्सेना ने कम कर दिया है. दरअसल, पहले हथियारों के लाइसेंस प्रक्रिया के लिए काफी सारे दस्तावेज की मांग की जाती थी. लेकिन अब उस प्रक्रिया को सरल बनाते हुए उपराज्यपाल ने नया दिशा निर्देश जारी किया है. इस निर्देश का पालन दिल्ली पुलिस ने भी करना शुरू कर दिया है.

जानकारी के अनुसार, अब तक लाइसेंस की प्रक्रिया में पेंचीदगी को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप भी सामने आते रहे हैं. लेकिन एलजी के नए निर्देश के बाद यह समस्या भी खत्म हो जाएगी. इसके साथ उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह प्रमुख निशानेबाजों को उनके हथियारों के लिए सिर्फ दिल्ली की वैधता वाले लाइसेंस देने की बजाय अखिल भारतीय वैधता वाला नया लाइसेंस जारी करें. क्योंकि उन्हें अपने खेल के लिए दूसरे राज्यों में भी जाना पड़ता है. साथ ही उनके सालाना कारतूसों की संख्या को भी बढ़ाने का निर्देश दिया है.

नए आवेदनों की प्रक्रिया को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से समय सीमा में दिए जाने का आदेश है. हथियार के लाइसेंस के नवीनीकरण को लेकर भी नई दिशा निर्देश तय किए गए हैं. वर्तमान में हथियारों के लाइसेंस को लेकर कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी, उसमें भी सुधार किया गया है. एलजी ने पुलिस को निर्देश दिया है कि साल 2024 के अंत तक सभी 6000 लंबित आवेदनों को तेजी से निपटाया जाए.

दिल्ली पुलिस ने 15 जनवरी से इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से आवेदकों के आपराधिक रिकॉर्ड की पुष्टि करने के बाद स्थानीय पुलिस रिपोर्ट (एलपीआर) की लंबित अवधि के दौरान नवीनीकरण शुरू कर दिया है. अपराध रिकार्ड ब्यूरो ऐसे मामलों में दिल्ली पुलिस में नकारात्मक पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर हथियारों के लाइसेंस के नवीनीकरण को रद्द कर सकती है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details