कुल्लू: जिला की रायसन पैराग्लाइडिंग साइट बंद कर दी गई है. पर्यटन विभाग ने पैराग्लाइंडिंग के दौरान पर्यटक की मौत के बाद ये फैसला लिया है. हादसे में प्रारंभिक जांच के बाद ऑपरेटर की लापवाही सामने आई है. इसके आधार पर विभाग ने रायसन साइट में अगले आदेश तक पैराग्लाइडिंग पर रोक लगा दी है. अब पैराग्लाइडर की भी जांच की जाएगी.
जांच में सामने आया है कि रायसन में विभाग की ओर से चिन्हित की गई साइट से उड़ान न भरकर वहां से करीब 100 मीटर की दूरी से उड़ान भरी गई थी. तेज हवा चलने पर पैराग्लाइडर का संतुलन बिगड़ने से महेश रेड्डी निवासी आंध्र प्रदेश की मौत हो गई थी. हादसे के बाद पता चला कि पायलट अवैध साइट से उड़ान भरते थे. ऑपरेटर के पास लाइसेंस भी नहीं था, जिसके लिए उसने विभाग के पास आवेदन किया था. वहीं, रायसन साइट में पैराग्लाइडिंग गतिविधियों पर नजर रखने के लिए दो मार्शल नियुक्त किए गए हैं. सवाल ये उठता है कि मार्शल ने उड़ान नहीं देखी तो वो वहां पर क्या कर रहे थे? मार्शल की नियुक्ति इसलिए हुई थी कि हादसों पर अंकुश लग सके.
जिला पर्यटन विकास अधिकारी कुल्लू राजेश भंडारी ने बताया कि, 'कुल्लू में पैराग्लाइडिंग के लिए रायसन में साइट चिन्हित की गई है, लेकिन यहां से उड़ान भरने की बजाय चिन्हित स्थान से 100 मीटर की दूरी से उड़ान भरी गई थी और ऑपरेटर के पास लाइसेंस भी नहीं था. उसने लाइसेंस के लिए विभाग के पास आवेदन किया है. प्रारंभिक जांच में पाई गई खामियों की रिपोर्ट उपायुक्त को सौंप दी गई है.'