जयपुरःपॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नशे की हालत में नाबालिग बेटी से अश्लीलता करने वाले पिता को पांच साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 5500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है. पीठासीन अधिकारी मीना अवस्थी ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने पिता-पुत्री के रिश्ते को तार-तार करने वाला अपराध किया है. ऐसे में उसके प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश श्योराण ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर गत 23 मार्च को पीड़िता की मां ने जवाहर सर्किल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसका पति नशे का आदि है. पूर्व में परिवार की एक अन्य महिला की शिकायत पर उसे एक साल जेल में रहना पड़ा था. वह कॉलोनी में भी निर्वस्त्र होकर आए दिन तमाशा करता है.