जयपुर.पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दो माह में कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त सोहनलाल उर्फ सोनू को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पीड़िता नाबालिग है. ऐसे में यदि अभियुक्त ने पीड़िता की सहमति से भी संबंध बनाए हैं तो यह दुष्कर्म की श्रेणी में माना जाएगा, क्योंकि कानून की नजर में नाबालिग की सहमति कोई महत्व नहीं रखती है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रचना मान ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने 9 अप्रैल, 2023 को कानोता थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि 8 अप्रैल को उसकी बेटी घर से स्कूल जाने की कहकर गई थी. शाम तक उसके वापस नहीं आने पर परिजनों ने उसकी सहेलियों से पूछताछ की.