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नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में शिक्षक को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा पर रोक - Stay on life imprisonment

बूंदी के निजी स्कूल और कोचिंग संचालक को नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले में अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. अब राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपील पर आरोपी की सजा को स्थगित कर दिया है.

Stay on life imprisonment
आजीवन कारावास की सजा पर रोक

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Apr 30, 2024, 7:24 PM IST

बूंदी. राजस्थान उच्च न्यायालय ने बूंदी के निजी स्कूल व कोचिंग के संचालक द्वारा छात्रा से दुष्कर्म के बहुचर्चित मामले में आरोपी आरिफ मोहम्मद को निचली अदालत द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा पर स्थगन का आदेश जारी किया है.

3 जनवरी, 2021 को नाबालिग छात्रा ने महिला थाना पुलिस में विद्यालय व कोचिंग के संचालक आरिफ मोहम्मद के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था. 25 जनवरी, 2024 को विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम क्रम संख्या-1 (पॉस्को) में अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत महिला थाना पुलिस की ओर से विभिन्न धाराओं में आरोप पत्र दायर किया था. पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. आरोपी ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी. जिस पर मंगलवार को उच्च न्यायालय ने आरोपी के आजीवन कारावास की सजा पर स्थगन आदेश जारी किया है.

पढ़ें:नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की कोशिश, एक को 20 साल तो दूसरे को आजीवन कारावास की सजा - Bharatpur POCSO Court

ये था मामला: 3 जनवरी, 2021 को पीड़िता ने अपनी मां के साथ बूंदी महिला थाने में रिपोर्ट दी थी कि पीड़िता कोचिंग संचालक आरिफ मोहम्मद के कोचिंग जाती थी. तब उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करता और मोबाइल पर पीड़िता के फोटो व वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देता था. पॉक्सो कोर्ट संख्या एक के न्यायाधीश सलीम बदर ने फैसला सुनाते हुए नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के मामले में कोचिंग संचालक को अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 2 लाख 10 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया था.

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