प्रयागराज:कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा विधायक रहे इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को मकान पर कब्जे की कोशिश में आगजनी के मामले में मिली की सजा सजा बढ़ाने की मांग में राज्य सरकार ने अपील की है. अपील में सपा विधायक सहित अन्य आरोपियों को षड्यंत्र के आरोप में बरी करने के आदेश को चुनौती भी दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और इरफान सोलंकी की अपीलों पर एकसाथ सुनवाई के लिए साथ सुनवाई के लिए 24 सितंबर की तारीख तय की है. यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता एवं न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने दिया है.
कानपुर की विशेष अदालत ने जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में फातिमा नामक महिला का घर जलाने के मामले में दोषी करार देते हुए गत 7 जून 2024 को सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत पांच लोगों को सात साल कैद व जुर्माने की सजा सुनाई थी. वह महाराजगंज जेल में बंद है. स्पेशल कोर्ट ने इसी मामले में षड्यंत्र के आरोप में इरफान सोलंकी को बरी कर दिया है. राज्य सरकार ने अपील में 7 साल कैद की सजा को उम्रकैद में तब्दील करने की मांग की है.