शिमला:हिमाचल प्रदेश में कमर्शियल व्हीकल मालिकों यानी टैक्सी ऑपरेटरों, बस और ट्रक ऑपरेटर्स व कॉन्ट्रैक्ट कैरिज ऑपरेटर्स को बड़ी राहत मिली है. प्रदेश सरकार ने पैसेंजर गुड्स टैक्स की बकाया पेनल्टी एवं विशेष पथ कर जमा करने की तारीख 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दी है. ऐसे में अब वाहन मालिक तय अवधि तक 10 फीसदी छूट के साथ पैसेंजर गुड्स टैक्स की बकाया पेनल्टी एवं विशेष पथ कर जमा करा सकते हैं.
परिवहन विभाग ने जारी किए आदेश (ETV Bharat)
इन व्हीकल मालिकों को मिलेगी राहत
हिमाचल प्रदेश में बहुत से कमर्शियल व्हीकल मालिकों ने अभी तक पैसेंजर गुड्स टैक्स की बकाया पेनल्टी और विशेष पथ कर जमा नहीं किया है. प्रदेश में ऐसे भी कई कमर्शियल वाहन मालिक है जो इस तरह के टैक्स जमा कराने में अभी असमर्थ थे. उनको सरकार ने अपनी तरफ से तारीख बढ़ाकर बहुत बड़ी राहत प्रदान की है. ऐसे में इस तरह के वाहन मालिकों को पैसेंजर गुड्स टैक्स की बकाया पेनल्टी और विशेष पथ कर जमा कराने के लिए 31 मार्च तक का समय मिल गया है. जिससे प्रदेश के हजारों ट्रक, बस व टैक्सी मालिकों सहित अन्य कमर्शियल वाहन मालिकों को राहत मिलेगी. बता दें कि सरकार को कमर्शियल व्हीकल मालिकों से लाखों रुपए की वसूली करनी है. परिवहन विभाग ने बाकायदा इसे लेकर आदेश जारी किए हैं.
परिवहन मंत्री ने सोशल मीडिया पर शेयर की जानकारी
हिमाचल प्रदेश में कमर्शियल व्हीकल मालिकों के लिए पैसेंजर गुड्स टैक्स की बकाया पेनल्टी एवं विशेष पथ कर जमा करने की तारीख को बढ़ाने की जानकारी परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर की है. जिसमें उन्होंने लिखा है, "प्रदेश सरकार ने वाहनों पर लागू पुराना पैसेंजर गुड्स टैक्स की बकाया पेनल्टी एवं विशेष पथ कर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दी है. सरकार के इस फैसले से प्रदेश के हजारों ट्रक, बस, पिक-अप सहित अन्य कमर्शियल वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी."