रांची:चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार की उपस्थिति में आज 18 अक्टूबर को आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में संबंधित जिलों के अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि विधि-व्यवस्था संधारण में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी के लिए वे जिम्मेदार माने जाएंगे और उचित कार्रवाई की जाएगी.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में कई घंटों तक चली इस बैठक में सीआरपीएफ के नोडल पदाधिकारी साकेत कुमार सिंह, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. नेहा अरोड़ा, डीआईजी धनंजय कुमार सिंह, डीआईजी इंद्रजीत महथा, डीआईजी अश्विनी कुमार सिन्हा, विभिन्न जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक ऑनलाइन जुड़े थे.
इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2024 में आदर्श आचार संहिता लागू है. इस अवधि में सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक अपने क्षेत्राधिकार में लंबित सभी जमानतीय और गैर जमानतीय वारंट उद्घोषणा और कुर्की का निष्पादन सुनिश्चित करें.
इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि पूर्व में भी कई बार ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण सूचनाएं प्रकाश में आई हैं कि चुनाव के दौरान ऐसे व्यक्ति हिंसा एवं अपराध में संलिप्त थे, जिनके विरुद्ध जमानतीय एवं गैर जमानतीय वारंट उद्घोषणा एवं कुर्की की कार्यवाही लंबित है. इसके अलावा अधिकारी अपने क्षेत्र के प्रत्याशियों, उनके प्रस्तावकों एवं समर्थकों के वारंट उद्घोषणा एवं कुर्की से संबंधित लंबित मामलों का भी सत्यापन करें, ताकि वे नामांकन या चुनाव प्रचार के दौरान किसी प्रकार का प्रभाव न डाल सकें.
उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने क्षेत्राधिकार में एक भी जमानतीय एवं गैर जमानतीय वारंट उद्घोषणा एवं कुर्की के निष्पादन में लापरवाही न बरतें, अन्यथा किसी भी प्रकार की शिथिलता के कारण उत्पन्न होने वाली दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति की जिम्मेदारी आपकी होगी.
इस अवसर पर उन्होंने सभी जिलों में वल्नरेबल मैपिंग कर सुरक्षा बलों की नियुक्ति के लिए कार्ययोजना तैयार कर सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. आदर्श आचार संहिता के संधारण में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतने का निर्देश देते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि राज्य के सभी चेक पोस्टों पर सघन चेकिंग की जाए, अवैध खनन, अवैध धन लेनदेन, अवैध शराब एवं प्रतिबंधित मादक पदार्थों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए.